फतेहपुर, मो. शमशाद । महिला का अपहरण कर उसके साथ छेडखानी करने व उसका अश्लील वीडियो बनकार उसे वायरल करने की धमकी दिये जाने वाले आरोपियो को कोर्ट ने किया तलब। जानकारी के अनुसार शबाना (काल्पनिक) नाम महिला से आरोपी वकील खान, सलीम खान व शकील खांन पुत्रगण शकूर खान एवं शकूर खान पुत्र अज्ञात, अरमान खान पुत्र फिदा हुसैन व लईक पुत्र स्व0 हफीज खान समस्त निवासी गण गाजीपुर ने छल द्वारा कूटरचना कर 35 लाख रूपये गबन कर रखा था जिसके सम्बन्ध में महिला ने उपरोक्त आरोपियों के कखलाफ थाना हथगाम में मुकदमा दर्ज कराया था इसी रंजिश की वजह से 28 फरवरी 2024 को शाम पांच बजे जब महिला अपने मुकदमें मे तारीख कर कचेहरी गेट के बाहर निकली तो वहा मौजूद उपरोक्त लोगो ने सुलह करने के बहाने
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पीडित पक्ष अधिवक्ता जावेद खान एडवोकेट व शोएब खांन एडवोकेट। |
उसे चार पहिया गाडी में बैठा लिया गाडी में बैठते ही उसे तमंचा अडाकर उसका अपहरण कर जबरन लेकर चले गये और एक जगह गाडी रोकी जहा उपरोक्त लोगो का साथी साबिर पुत्र अज्ञात निवासी मीरापुर थाना गाजीपुर भी मौजूद था। उन सबने महिला के कपडे फाडकर निर्वस्त्र कर दिया उसके साथ छेडखानी की और उसका वीडियों बना लिया और उससे कहा कि चुपचाप सुलह कर लो वर्ना इस वीडियो को वायरल कर देगे। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी और रिर्पोट न लिखे जाने पर न्यायालय मे मुकदमा दाखिल किया था। जिसमें महिला के अधिवक्ता जावेद खान एडवोकेट व शोएब खान एडवोकेट ने पैरवी की। जावेद खान व शोएब खान एडवोकेट के तर्को को सुनने के बाद उपरोक्त सभी आरोपियों को धारा 354 आईपीसी के तहत बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का आदेश न्यायालय अपर सिविल जज जू0डि0/न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पारित किया।
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