चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व सचिव मनोज कुमार कंचनी ने कहा कि अरसे से चले आ रहे साक्ष्य व दंड विधान विधियों में बदलाव कर तीन नये कानून आईपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व साक्ष्य विधि के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक जुलाई से लागू करने का अधिवक्ता संघ तीखा विरोध करता है। मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन सभागार में अध्यक्ष संजय करवरिया व सचिव मनोज कुमार कंचनी ने कहा कि कानूनों में बदलाव कर पुर्नविचार किया जाये। इसके बाद ये कानून लागू किये जायें। संविधान की
विरोध जताते अधिवक्ता। |
मंशा के विपरीत है। विधि व्यवस्था में जटिलता व न्याय प्रक्रिया में भ्रम पैदा करने वाले हैं। पूर्व महासचिव शिवशंकर उपाध्याय ने कहा कि ये तीनों नये कानून समाज व जनता में भ्रम पैदा करने वाले हैं। जनता व अधिवक्ताओं में तालमेल नहीं बनेगा। उन्होंने जिला बार एसोसिएशन के विरोध का समर्थन किया। वरिष्ठ अधिवक्ता रामेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि तीनों नये कानून अधिवक्ताओं के कार्यों व अधिकारों को प्रभावित करने वाले हैं। तीनों नये कानूनों का विरोध जताया। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।
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