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Tuesday, January 21, 2025

नो हेलमेट, नो फ्यूल का नियम 26 जनवरी से होगा लागू

डीएम ने पंप संचालकों को दिए निर्देश

फतेहपुर, मो. शमशाद । बिना हेलमेट के फर्राटा भर रहे दो पहिया बाइक व स्कूटर चालकों को 26 जनवरी से हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दो पहिया वाहनों की बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने पम्प संचालको को बिना हेलमेट के आने वाले दोपहिया वाहन चालकों को फ्यूल नहीं देने का निर्देश जारी किया है। जिलधिकारी के इस निर्देश से फर्राटा भरने वाले बाइक व स्कूटर चालको में हड़कंप मचा हुआ है। 

18 जनवरी को जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह के पेट्रोल पम्प संचालको को भेजे निर्देश पत्र में परिवहन आयुक्त द्वारा दो पहिया वाहनों की दुर्घटनाओं और वाहन चालकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए हेलमेट की अनिवार्यता लागू करते हुए बिना हेलमेट के आये दो पहिया सवारों को किसी भी दशा में पेट्रोल न देने का निर्देश दिया गया है। यही नहीं पम्प संचालको को सात दिनों के अंदर निर्देश को लागू करने व नो हेलमेट नो फ्यूल यानी हेलमेट नही तो नही मिलेगा। पेट्रोल की सूचना के बड़े बड़े बोर्ड भी पम्प पर लगाने को कहा गया है। इसके अलावा पम्प संचालको को और भी ज़िम्मेदार बनाते हुए कैम्पस के भीतर सीसीटीवी कैमरों से पेट्रोल ले रहे चालकों की निगरानी करने के भी निर्देश दिए गये हैं। अभी तक बिना हेलमेट के चलने वाले बाइक व स्कूटी सवारों में डीएम के निर्देश से हड़कंप मचा हुआ है।

पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल डलवाते बाइक सवार।

सात दिन के भीतर आदेश लागू करने होंगे

डीएम रविंद्र सिंह ने पेट्रोल पंप संचालकों को एक सप्ताह का समय देते हुए बाइक व स्कूटी समेत सभी दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नही देने के निर्देश दिए गए है।

लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरा

फ्यूल ले रहे दो पहिया वाहन चालकों की निगरानी के लिए पम्प स्वामियों को सीसीटीवी कैमरा लगवाने व खुद मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये हैं जिला प्रशासन द्वारा ऐसा करके पम्प संचालको को और भी ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है। ताकि किसी भी विबाद की स्थिति में फुटेज हासिल कर प्रशासन करवाई कर सके।

जागरूकता के लिए लगेंगे बोर्ड

जिले के पम्पों पर 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल की लागू हो रही नीति से बाइक सवारों को अवगत कराने व हेलमेट की जागरूकता के लिये पम्प संचालकों को अपने अपने पम्प पर नो हेलमेट नो फ्यूल की हॉल्डिंग लगाना भी अनिवार्य होगा। 


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