दुर्घटनाओं में किसानों के मृत होने वाले मामलों की समय से करें जांच - Amja Bharat

Amja Bharat

All Media and Journalist Association

Breaking

Wednesday, January 29, 2025

दुर्घटनाओं में किसानों के मृत होने वाले मामलों की समय से करें जांच

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याणयोजना के तहत किसानों को दिया जाए लाभ

जांच करते हुए पात्र वारिस और उत्तराधिकारियों को मिलेगी पांच लाख की धनराशि

बांदा, के एस दुबे । दुर्घटना में मृत किसानों के मामले की जांच राजस्व अधिकारी समय से करें। मृतक किसान के पात्र वारिस व उत्तराधिकारियों को नामित करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत पांच लाख रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाए। यह निर्देश जिलाधिकारी जे. रीभा ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदन अधिक दिनों तक लम्बित नही रहने पायें। योजना के अन्तर्गत 18 से 70 आयु वर्ग के कृषकों को जिनका नाम खतौनी में कृषक के रूप में दर्ज हो, उसकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारियों को पात्रता पर प्रदान किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कृषकों के दुर्घटना में मृत्यु होने के प्रकरणों

बैठक को संबोधित करतीं डीएम जे. रीभा

के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रकरणों पर गहनता से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पात्रता की तथा उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से जांच एवं प्रमाण के अनुसार योजना के पात्र लाभार्थियों को शीघ्र लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये। योजना के अन्तर्गत किसी किसान की मृत्यु की दशा में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, विधिक वारिस का प्रामण पत्र, आयु प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ संलग्न कर आवेदन किया जाता है। कृषक की योजना के अन्तर्गत दिव्यांगता होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। बैठक में एडीएम राजेश कुमार, अतिरिक्त मजिस्टेªट उरफान उल्ला खां समेत उप जिलाधिकारी, तहसीलदार उपस्थित रहे।


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages