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Thursday, April 27, 2023

11 व 13 मई को बन्द रहेंगी शराब दुकानें: डीएम

शराब एकत्र करने पर भी होगी कार्यवाही

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक आनन्द ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं स्वतंत्र व निर्विघ्न सम्पन्न् कराने को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पहले से व मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन जिले की सभी शराब की दुकानें पूर्णतया बन्द रखी जायेंगी। बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी को आदेश दिया है कि जिले की सभी आबकारी की शराब दुकानें, होटल, रेस्त्रां, क्लब और शराब बेचने तथा वितरण करने के अन्य संस्थानों को अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर निकाय चुनाव


मतदान एवं मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित कर लोकशांति बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने की गरज से संयुक्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चार मई को प्रयागराज, फतेहपुर व कौशांबी की सीमा से आठ किमी की परिधि के जिले चित्रकूट की सभी शराब दुकानें दो मई को शाम छह बजे से चार मई शाम छह बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक पूरी तरह बंद रहेंगी। दूसरे चरण के मतदान 11 मई को जिले की सभी शराब दुकानें आठ किमी परिधि में बांदा व मप्र राज्य के जिला रीवा, सतना की सभी दुकानें नौ मई की शाम छह बजे से 11 मई की शाम छह बजे तक अथवा मतदान समाप्ति तक पूरी तरह बंद रहेंगी। 

उन्होंने बताया कि 13 मई को मतगणना के दिन व 12 मई को शाम छह बजे तक मतगणना समाप्ति कोे रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी। इस बंदी का कोई प्रतिफल ठेकेदारों को देय नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के मादक पदार्थों का न तो संचय करेगा और न वितरण करेगा। न ही लेकर चलेगा। उल्लंघन की दशा में दोषी लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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