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Friday, August 18, 2023

धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सांसद बालकुमार भेजे गए जेल

एमपी एमएलए कोर्ट में जरिए अधिवक्ता किया सरेंडर 

बांदा, के एस दुबे । मिर्जापुर से सांसद रहे बालकुमार पटेल को एमपी एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। पूर्व सांसद के साथ ही एक बर्खास्त लेखपाल के खिलाफ वर्ष 2019 में बालू कारोबार के नाम पर 56 लाख रुपया धोखाधड़ी से लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया था। गैर जमानती वारंट भी अदालत के द्वारा जारी किया गया था। शुक्रवार को पूर्व सांसद ने जरिए अधिवक्ता न्यायालय में सरेंडर किया। तकरीबन सात घंटे तक अदालत में रोके जाने के बाद पूर्व सांसद को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अब मामले की सुनवाई 21 अगस्त को होगी। 

पूर्व सांसद बालकुमार पटेल

गौरतलब हो कि शहर के स्वराज कालोनी मुहल्ला निवासी रमाकांत द्विवेदी ने वर्ष 2019 में बालू कारोबार के नाम पर 56 लाख रुपया धोखाधड़ी से लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पूर्व सांसद बालकुमार पटेल को सुप्रीम कोर्ट तक से राहत नहीं मिली। विशेष लोक अभियोजक अंबिका व्यास ने बताया कि पूर्व सांसद बालकुमार पटेल और बर्खास्त लेखपाल भानुप्रताप चतुर्वेदी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया था। मौरंग खनन कार्य में शामिल किए जाने के नाम पर 56 लाख रकम ली थी, जो कि लौटाई नहीं गई थी। इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय की ओर से बालकुमार पटेल और भानू प्रताप को सम्मन भेजा गया। लेकिन दोनों आरोपित अदालत में हाजिर नहीं हुए। अदात ने दोनो के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। पुलिस को भी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पूर्व सांसद पटेल ने अग्रिम जमानत के लिए पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। मामले की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में शुक्रवार को नियत थी। पूर्व सांसद बालकुमार पटेल ने अपने अधिवक्ता के जरिए सरेंडर प्रार्थना पत्र दिया और न्यायालय में हाजिर हुआ। न्यायालय ने पूर्व सांसद को जेल भेज दिया है। 


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