गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में था संलिप्त
अवैध रूप से अर्जित की गई थी संपत्ति
बांदा, के एस दुबे । गैंगेस्टर अभियुक्त की 80 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने कुर्क कर लिया। पुलिस का दावा है कि आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर संपत्ति अर्जित की गई थी। गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के तहत अभियुक्त शिवनारायण सिंह पुत्र स्व महावीर निवासी मोहल्ला अतिथि होटल दिग्गी तालाब रोड थाना कोतवाली नगर बाँदा द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से अर्जित की गई कुल 80 लाख 25 हजार रुपए की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। अभियुक्त पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली
![]() |
| कार्रवाई के दौरान मौजूद पुलिस |
नगर में मामला पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कोतवाली देहात सुखराम सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही थी । इसी क्रम में अभियुक्त के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए 29 मई को लगभग 80 लाख 25 हजार रुपए रुपये की सम्पत्ति को जब्त कर लिया गया। अभियुक्त शिवनारायण सिंह पुत्र स्व. महावीर निवासी मोहल्ला अतिथि होटल डिग्गी तालाब के खिलाफ यह कार्रवाई की गई।

No comments:
Post a Comment