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Sunday, February 1, 2026

साक्ष्यों के अभाव में हत्यारोपी की जमानत मंजूर

वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान ने की पैरवी

फतेहपुर, मो. शमशाद । हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के अभाव में हत्यारोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को मंजूर कर लिया। हत्यारोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान ने जोरदार पैरवी कर तर्क रखे। बताते चलें कि 26 नवंबर 2025 को हथगाम थाना क्षेत्र के ग्राम इदरीशपुर नाथूपुर निवासी नरेंद्र कुमार को गांव के ही रहने वाले कमलेश पुत्र स्वर्गीय मतई लोधी ने लाठी से मारा पीटा था। इसके बाद उपचार के दौरान 27 नवंबर 2025 की रात नरेंद्र की मृत्यु हो गई थी। 28 नवंबर को मृतक की मां शकुंतला देवी ने कमलेश के विरुद्ध हथगांव थाने में मुकदमा अपराध संख्या 209/2025 अंतर्गत धारा

वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान।

105 बीएनएस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पुलिस ने कमलेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियुक्त कमलेश कुमार की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान ने अभियुक्त कमलेश के पक्ष में जोरदार तर्क प्रस्तुत किये। कथित घटना की चिकित्सीय साक्ष्य से पुष्टि न होने की दलील दी। अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान के तर्कों को सुनने व विचार में लेने के उपरांत जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार-5 ने अभियुक्त कमलेश की जमानत मंजूर किए जाने का आदेश पारित किया है।


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