बुजुर्गों को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज शेषमणि शुक्ला के मार्गदर्शन में गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम विनायकपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें प्राधिकरण सचिव इला चौधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी वैभव त्रिपाठी, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रगति गुप्ता, सदर तहसीलदार भारत प्रताप सिंह, एएलएडीसी कुलदीप सिंह, देहाती ग्रामोत्थान विकास समिति के सचिव प्रदीप कुमार मिश्रा की प्रतिनिधि दिव्यांगना मिश्रा द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों से सम्बन्धित जानकारी दी गई। बताया गया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए जरूरत के अनुरूप तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस दौरान वरिष्ठ
नागरिकों को सम्पत्ति, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है, तो उनके बच्चे व कानूनी उत्तराधिकारियों का कर्तव्य है कि उनकी देखभाल करें। इसके लिए सरकार ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बनाया है। इस कानून के तहत वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों से भोजन, कपड़ा, आवास और चिकित्सीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते है। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। कार्यक्रम के अंत में वृद्धजनों को फल, मिष्ठान एवं वस्त्र आदि वितरित किए गए। इस मौके पर आश्रम के प्रबंधक कामता प्रसाद आदि मौजूद रहे।

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