एसडीएम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला
जमीन अब सरकार के नाम
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । शहर के लक्ष्मणपुरी मोहल्ले में वर्षों से चल रहे विवादित कब्रिस्तान मामले में एसडीएम पूजा साहू ने बड़ा आदेश एक मार्च को जारी किया है। न्यायालय ने लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर कब्रिस्तान के नाम दर्ज भूमि को निरस्त कर उसे राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया है। यह फैसला इलाके में लंबे समय से चले आ रहे हिंदू व मुस्लिम समुदाय के बीच के विवाद को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। मामले की जड़ें सपा सरकार के कार्यकाल तक जाती हैं, जब इस जमीन को बंजर से कब्रिस्तान के रूप
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एसडीएम पूजा साहू |
में दर्ज किया गया था। लेकिन इस फैसले के बाद दोनों समुदायों ने इस पर अपने-अपने दावे पेश किए थे। हिंदू पक्ष इसे अपनी भूमि बताते हुए हर वर्ष इस स्थान पर होली जलाने की परंपरा निभाता रहा, जबकि मुस्लिम पक्ष ताजिया रखने का दावा करता रहा। इस विवाद को लेकर दलित नेता पवन प्रसाद बद्री ने एसडीएम न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद, एसडीएम न्यायालय ने लेखपाल की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए यह
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विवादित स्थल |
ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। अब यह विवादित भूमि सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो गई है, जिससे इलाके में शांति बनाए रखने की उम्मीद जताई जा रही है। इस फैसले के बाद क्षेत्र में मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रशासन का कहना है कि अब इस जमीन पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी और सरकार की योजनाओं के तहत इसका उपयोग किया जाएगा। वहीं, स्थानीय लोग इसे न्याय की जीत मान रहे हैं।
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