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Saturday, November 30, 2024

सुलह-समझौते के आधार पर निपटाएं छोटे-छोटे विवाद

कन्या पूर्व माध्यमिक जमालपुर में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर

बांदा, के एस दुबे । कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमलापुर में शनिवार को प्रोबेशन कार्यालय और ग्रामीण स्वावलंबन संस्थान के सहयेाग से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं व बालिकाओं के अधिकारों, राष्ट्रीय लोक अदालत व मध्यस्थता के संबंध में जानकारी दी गई। अध्यक्षता अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर उप निदेशक प्रोबेशन चित्रकूटधाम मंडल पुष्पेंद्र सिंह मौजूद रहे। अपर जिला जज ने मीडिएशन व लोक अदालतों का महत्व' के बारे में बताया। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले छोटे-छोटे विवादों का निस्तारण कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देकर आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों व विशेष लोक अदालतों में भी अपने दीवानी, फौजदारी वादों और वाहनों के चालानों को कम से कम जुर्माने के साथ निपटा कर

शिविर में संबोधित करते अपर जिला जज श्रीपाल सिंह

लाभ उठा सकते हैं। असहाय व गरीब वृद्धों को जिनकी आय रुपया तीन लाख से कम हैं, उनके दीवानी व फौजदारी से सम्बन्धित मुकदमें की पैरवी के लिए निशुल्क अधिवक्ता भी प्रदान किये जाते है। बताया कि 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। उप निदेशक प्रोबेशन ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मचिंतन व स्वनिर्णय के महत्व पर प्रकाश डाला। महिलाओं को उन नकारात्मक स्थितियों से बचना चाहिए जो उनके सशक्त होने में बाधक हैं। बाल संरक्षण अधिकारी राजीव ने बच्चों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सहकार भारती अध्यक्ष राकेश वाजपेयी ने महिलाओं को सशक्त व आत्म निर्भर बनाने के सम्बंध में उपस्थित महिलाओं को विस्तार से बताया। कहा कि महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बल पर एवं स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सशक्त हो सकती है। पराविधिक स्वयंसेवक सुमन शुक्ला ने किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की इच्छा या सहमति के विरुद्ध उसके कार्यस्थल पर बलात्कार, यौन यातना व क्रूरता के साथ बनाया गया शारीरिक संबंध अथवा हत्या या चोट का भय दिखाकर दबाव में यौन सम्बंध के लिये किसी महिला की सहमति हासिल करना, 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन सम्बंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आने वाले गम्भीर अपराध हैं। इसके लिए आईपीसी की धारा 376 के अन्तर्गत न्यूनतम सात वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है। इस दौरान वन स्टाप सेंटर प्रबंधक रमा साहू के अलावा ग्राम प्रधान जमालपुर शिवचरण शुक्ला, राशिद अहमद डीईओ, रामप्रकाश, ममता, अध्यापक मोहनकृष्ण, दिवाकर पाठक, नारायण सिंह गौतम, लल्लू प्रसाद आदि मौजूद रहे।


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