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Friday, December 12, 2025

सबको मिलें समान स्वास्थ्य सेवाएं, बिना आर्थिक परेशानी उठा सकें लाभ

महोखर ग्राम पंचायत में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता शिविर

गर्भ में पल रहे भ्रूण लिंग की जांच कराना कानूनी अपराध, इससे बचें

बांदा, के एस दुबे । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जिला जज अध्यक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्पना के निर्देश पर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ कवरेज दिवस पर ग्राम पंचायत महोखर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य प्रणालियों के बारे में जागरूकता लाने के उददेश्य से सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. यह दिन ये सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है कि दुनिया में सबको समान और एफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके. इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित

शिविर को संबोधित करते हुए अपर जिला जज श्रीपाल सिंह।

कराना कि लोग स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ बिना किसी आर्थिक परेशानियों के उठा सकें। जबकि जब भी हम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के विभिन्न वर्गो के बारे में बात करते हैं तो उसमें कई असमानताएं पाते है जो कि दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए खतरा है इसका ताजा उदाहरण इमने कोविड महामारी के दौरान देखा जिसमें स्वास्थ्य स्तर पर गिरावट के साथ ही आर्थिक व्यवस्थाओं में भी गिरावट देखने को मिली। इसके लिए आमजन का स्वास्थ्य बीमा के प्रति जागरुक होना तथा रोगो से बचाव के लिए जागरुक होना अति आवश्यक हैं।

डाॅ. दीपक यादव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोखर ने कहा कि गुणवतापूर्ण, सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जन जन तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है. लेकिन दुनिया भर में कई लोग अभी भी अपनी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे है. मानसिक स्वास्थ्य भी का एक अहम पहलू है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह राष्ट्र की सबसे मूल्यवान संसाधन मानव पूंजी को सक्षम बनाता है. स्वास्थ्य का समर्थन मानव पूंजी और आर्थिक विकास में एक मौलिक निवेश है, क्योकि लोग बीमार होने पर काम नही का सकते हैं या स्कूल नही जा सकते हैं. इसके अलावा, यह वैश्विक अर्थव्यस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो माहिलाओं को 50 मिलियन से अधिक नौकरियां प्रदान करता है। सुमन शुक्ला पराविधिक स्वयंसेवक ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के

शिविर में मौजूद लोग।

सम्बंध में कहा कि महिलाओं के गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिगं की जांच कराना कानूनी तौर पर अपराध है। लिंग की जांच करते पाये जाने पर परिजनों व चिकित्सक को सजा दिये जाने का प्राविधान है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जननी सुरक्षा योजना आदि चलाई जा रही हैं। उन्होंने छात्राओं को गुड टच व बैड टच के बारे में जानकारी दी। शिविर के अंत में डाॅ. दीपक यादव, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोखर ने सभी का आभार जताया। इस मौके पर आलोक तिवारी, सीएचओ. अदिति, प्रियंका, एएनएम माया और राशिद अहमद डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एएनएम व आंगनबाड़ी उपस्थित रहीं।


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