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Friday, March 20, 2026

लघु उद्योग भारती के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो पर एफआईआर दर्ज का आदेश

पीड़ित की ओर से सैय्यद नाजिश रजा एडवोकेट ने की पैरवी

फतेहपुर, मो शमशाद । भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि होने के बाद लघु उद्योग भारती से निष्कासित पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो लोगों ने एक राइस मिल मालिक को इस मामले का जिम्मेदार ठहराते हुए धमकी देकर उनसे रूपए ऐंठ लिए। इससे भी पेट न भरा तो और रूपयों की मांग करने लगे। जब राइस मिल मालिक ने रूपए देने से इंकार किया तो उनकी छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डाली। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे पीड़ित राइल मिल मालिक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में कोर्ट ने लघु उद्योग भारती के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बताते चलें कि सतेन्द्र सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी 196/49 शेर गिल स्टेट गांधी ग्राम कानपुर मेटल एल्वाय प्राइवेट

अधिवक्ता सैय्यद नाजिश रजा। 

लिमिटेड का एमडी है और लघु उद्योग भारती संगठन का पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा है। संगठन में भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि होने पर लघु उद्योग भारती से निष्कासित कर दिया गया था। जिस पर सतेन्द्र सिंह ने उमराव राइस मिल के मालिक भूपेन्द्र उमराव को इसका जिम्मेदार माना। अवैध धन वसूली के लिए सतेन्द्र सिंह ने भूपेन्द्र सिंह को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भूपेन्द्र से कहा कि पांच लाख रूपए दो वरना राइस मिल उच्चाधिकारियों से कहकर बंद करवा देंगे और गंभीर मुकदमों में फंसा देंगे। भूपेन्द्र ने रूपया नहीं दिया तो 30 दिसंबर 2025 को अपने साथी आशीष सिंह के साथ मिलकर अपने फर्जी यूट्यूब चैनल से वीडियो जारी करके भूपेन्द्र उमराव पर झूठे आरोप लगाकर समाज में छवि धूमिल करने का काम किया। जिससे डरवश भूपेन्द्र ने सतेन्द्र व आशीष को पांच लाख रूपए दे दिए। जनवरी 2026 में पुनः दोनों ने दस लाख रूपए की मांग की। भूपेन्द्र ने डरवश रूपया दे दिया। 12 फरवरी 2026 को सतेन्द्र व आशीष ने फिर बीस लाख रूपए की डिमांड की। जिस पर भूपेन्द्र ने परेशान होकर कोतवाली बिन्दकी में सूचना दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर पीड़ित राइस मिल मालिक भूपेन्द्र ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। भूपेन्द्र ने अपने अधिवक्ता सैय्यद नाजिश रजा के माध्यम से ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0 3 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सैय्यद नाजिश रजा एडवोकेट की दलीलों को पर्याप्त मानते हुए सतेन्द्र सिंह व आशीष के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी किया है। 

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