बालू खदान पथरी और मरौलीखादर खंड संख्या एक और पांच में संयुक्त टीम ने की चेकिंग
बांदा, के एस दुबे । पट्टा स्वीकृत होने के बावजूद सरपट्टा खनन किए जाने पर संयुक्त टीम ने जनपद की तीन बालू खदानों में जांच और माप की। इस दौरान अवैध खनन पाए जाने पर 68 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना करते हुए नोटिस दी गई है। चेतावनी दी गई है कि अवैध खनन पाया गया तो आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी के निर्देश पर संयुक्त टीम खदानों में जांच और माप कर रही है। मरौली खादर खंड संख्या एक में संयुक्त टीम ने जांच की। इस दौरान पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर 2332 घन मीटर बालू का और परिवहन पाया गया।
बालू खदान में जांच करते संयुक्त टीम के सदस्य |
पट्टाधारक को 20,98,800 का जुर्माना लगाते हुए नोटिस दी गई है। इसी तरह पथरी में खान निरीक्षक, नायब तहसीलदार, पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर व उपजिलाधिकारी ने जांच की। जांच में मिला कि पट्टाधारक ने स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर 2166.50 घन मीटर बालू का अतिरिक्त खनन और परिवहन किया जाना पाया गया। पट्टाधारक पर 19,49,850 रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस दी गई है। इसी तरह मरौलीखादर खंड संख्या पांच में जांच के दौरान पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के अंदर 2991.75 घ्ज्ञन मीटर बालू का अतिरिक्त खनन मिला। पट्टाधारक पर 26,92,575 रुपये का जुर्माना अधिरोपित करते हुए नोटिस दी गई है। इसके साथ ही टाक्स फोर्स ने अवैध परिवहन और ओवरलोड पर 32 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
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