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Thursday, December 19, 2024

लैंगिक अपराधों की रोकथाम पर दी विधिक जानकारी

जन कल्याण महासमिति ने कराई कार्यशाला

फतेहपुर, मो. शमशाद । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में संस्था जन कल्याण महासमिति ने कार्य स्थल पर कार्यरत महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराधों की रोकथाम विषयक कार्यशाला का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सीनियर मीडिएटर संतोष कुमारी शुक्ला एडवोकेट के नेतृत्व में किया गया। जनकल्याण महासमिति के सचिव बीपी पांडेय ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य कर्मचारियों व प्रबंधन को यौन उत्पीड़न से संबंधित नियमों, नीतियों और उससे बचाव के तरीकों के प्रति जागरूक करना है। कार्यशाला में यौन उत्पीड़न क्या है, यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013, शिकायत प्रक्रिया व इसके समाधान के उपाय, कार्यस्थल पर सुरक्षित व सकारात्मक वातावरण कैसे बनाए रखें पर चर्चा की गई। चीफ एलएडीसी जिला विधिक सेवा

कार्यशाला को संबोधित करतीं सीनियर मीडिएटर संतोष कुमारी शुक्ला एडवोकेट।

प्राधिकरण अमित कुमार तिवारी ने उपस्थित महिलाओं को कानून के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर चुप न रहने की नसीहत दी गई। किसी भी उत्पीड़न के खिलाफ विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष लिखित रूप में अपनी शिकायत देने के लिए कहा गया। सीडब्लूसी सदस्य अपर्णा पांडेय ने विशाखा गाइडलाइन पर चर्चा करते हुए सामाजिक संस्थाओं द्वारा जमीनी स्तर पर ऐसे जागरूकता कैंप लगाने हेतु सलाह दी गई। इस अवसर पर प्रभारी वन स्टाफ सेंटर मोहिनी साहू, परिवार परामर्श केंद्र परामर्शदात्री सरोज शर्मा, अंजू सिंह, परियोजना समन्वय चाइल्डलाइन नीरू पाठक, मणि प्रकाश दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता, वर्षा गुप्ता अनुकरण एवं मूल्यांकन अधिकारी आदर्श मिश्रा, माया देवी, सत्यदेव, विनीत मिश्रा, अनीता देवी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का संचालन परियोजना प्रबंधक अजय सिंह चौहान ने किया।


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