फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज पल्लवी प्रकाश ने खुले न्यायालय में सुनाया फैसला
बांदा, के एस दुबे - जनपद के गिरवाँ थाना क्षेत्र के एक गांव में 7 वर्ष की बच्ची घर के बाहर कुआं है वहीँ खेल रहीं थीं पड़ोस का कल्लू लोध बिस्कुट खिलाने के बहाने अरहर के खेत में लिवा जाकर दुष्कर्म किया,जब काफी देर हो जानें पर बच्ची घर नहीं आयी तो माता पिता ने बच्ची की तलाश की, तो बच्ची कुलिया की तरफ से रोती हुई आयी तो बच्ची के गुप्तांग से खून बह रहा था तब माता पिता ने बच्ची से पूछा तब बच्ची ने बताया कि कल्लू लोध ने दुष्कर्म किया है और कहा है कि किसी से बताएगी तो जान से मार दूँगा इस तरह लड़की डरा धमका रहा था जिसकी सूचना पिता ने 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को दी और उसी गाड़ी में बच्ची को बैठाकर थाने ले गयी पिता की तहरीर पर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी पुलिस ने चिकित्सीय परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी भेजा गया लेकिन स्थित गंभीर होने के कारण इलाज सम्भव न हो सका जिला चिकित्सालय व मंडल बांदा में मेडिकल कॉलेज होने बावजूद भी इलाज नहीं हो सका मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए रिफर कर दिया जहां एक सप्ताह तक उपचार चला।
विवेचक ने दौरान विवेचना तथ्य एवं सबूत संकलन कर कल्लू लोध,संजय,शानू,लखना,चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय दाखिल की |अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता ने अभियोजन की ओर से 6गवाह पेश कर बताया न्यायालय में पत्रावली दौरान विचारण एक अभियुक्त लखना की मृत्यु हो गईअभियुक्त कल्लू की अभी तक जमानत नही हुई हैं न्यायालय ए डी जे/एफ टी सी प्रथम श्रीमती पल्लवी प्रकाश ने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को व पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों व सबूतों के आधार अपना फैसला सुनाया दोअभियुक्त संजय व् शानू दोषमुक्त पाए गए एवं दोषसिद्धि कल्लू लोध को सजा सुनाई गयी| कल्लू लोध s/o राम रतन @रत्ना निवासी मूरवा p/s गिरवा जनपद बांदा को 20वर्ष की सजा 25 हज़ार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश देकर जेल भेजा गया।
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