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Thursday, March 12, 2026

प्रचार वाहन को जिला जज ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक तौर पर किया जाएगा प्रचार-प्रसार

बांदा, के एस दुबे । शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए गुरुवार को सुबह दीवानी न्यायालय परिसर से जनपद न्यायाधीश व अध्यक्षा अल्पना ने प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर नगर भ्रमण हेतु रवाना किया गया। प्रचार वाहन भ्रमण का उद्देश्य जनपद व तहसील स्तर पर आगामी 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार कर आमजन /वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभदिलाया जाना है। इस अवसर जिला जज के साथ संजीव कुमार सिंह (प्रथम), पीठासीन अधिकारी-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चन्द्रपाल (द्वितीय), अपर जिला जज / विशेष न्यायाधीश-भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बांदा, डॉ. विकास श्रीवास्तव-आपर जिला जज छोटेलाल यादव, अपर जिला जज (दप्रक्षे), श्रीपाल सिंह-

प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखातीं जिला जज।

अपर जिला जज (ईसीएक्ट) / नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रफुल्ल कुमार चौधरी-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पिता सिंह (प्रथम), प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दिव्यकान्त सिंह राठौर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेल्वे) , अर्पिता साहू-अपर सिविल जज (जूडि) , शिवशक्ति हर्षवर्धन अपर सिविल जज (जूडि), पवन सिंह तोमर अपर सिविल जज (जू०डि०/ त्वरित) बांदा, श्रीमान सुभांशुदास - अपर सिविल जज (जू०डि०/ त्वरित) बांदा, श्रीमान कौशल किशोर प्रजापति विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम-बांदा, श्रीमान सत्यवीर सिंह-विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय-बांदा, श्री ब्रम्हदत्त सिंह-सदस्य स्थायी लोक अदालत, श्री संजय मिश्रा-यातायात निरीक्षक बांदा, श्री रामनरेश यादव-वरि०लिपि०, श्री राशिद अहमद-डी.ई.ओ. व श्री आदित्य धुरिया के साथ पराविधिक स्वयं सेवक श्रीमती सुमन शुक्ला, श्री राहुल सिंह सुश्री रिन्की अहिरवार, श्री सत्यम, श्री योगेन्द्र पाल आदि उपस्थित रहें।

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन वाद, सिविल वाद, मोटर दुर्घटना दावा प्रतिकर वाद, भरण-पोषण सम्बन्धी वाद, चेक बाउन्स व मोटर यान अधिनियम सम्बन्धी वाद, शमनीय दाण्डिक वाद, राजस्व वाद, चकबन्दी वाद, बैंक रिकवरी, श्रम, बीमा, बिजली व टेलीफोन सम्बन्धी वाद, जलकर निर्धारण, नगर पालिका कर निर्धारण के विरुद्ध अपील आदि का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जायेगा। इस सम्बंध में समस्त विधि व्यवसायियों, वादकारी जनता एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से प्रालि है कि आप अपने-अपने वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 14 मार्च, 2026 दिन शनिवार को आयोजित की जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वाद नियत कराते हुए जरिये सुलह-समझौता निस्तारण करावें तथा इस अवसर का लाभ उठावें।


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