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Friday, September 25, 2026

पीओसीएसओ एक्ट व बाल अधिकारों को लेकर छात्र-छात्राओं को किया जागरूक

भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन 

बांदा, के एस दुबे । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्षा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बांदा श्रीमती अल्पना के निर्देशन में शुक्रवार को भागवत प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज, श्रीनाथ विहार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में छात्र-छात्राओं को पॉक्सो एक्ट-2012 एवं बाल अधिकारों की जानकारी दी गई। सिविल जज (सीडि.) अंशुमाली पाण्डेय ने बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए अभिभावकों से बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने और उनकी गतिविधियों पर उचित निगरानी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुड टच


और बैड टच के बारे में जागरूक करना जरूरी है। किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न अथवा अश्लील व्यवहार की जानकारी होने पर तत्काल शिकायत दर्ज करानी चाहिए। अपर सिविल जज (सीडि.) प्रफुल्ल कुमार चौधरी ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। उन्होंने निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटों के आरक्षण तथा पॉक्सो एक्ट के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी। शिविर के अंत में कॉलेज के प्रधानाचार्य राजेन्द्र सिंह ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान पराविधिक स्वयंसेवक अर्जित अग्रवाल सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।


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