कस्तूरबा गांधी विद्यालय महोखर में आयोजित किया गया विधिक जागरूकता शिविर
बांदा, के एस दुबे । कस्तूरबा गांधी विद्यालय ग्राम महोखर में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह ने की। इस दौरान बालिकाओं की सुरक्षा, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण से बचाव, शिक्षाका अधिकार अधिनियम के बारे में जागरूक किया गया। अपर जिला जज ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत बताया कि शिक्षा का अधिकार एक प्रत्येक बच्चें का मौलिक अधिकार हैं। प्रत्येक बच्चे या व्यक्ति को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने अधिकार हैं। इस अधिनियम के तहत प्राईवेट/निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित की गयी हैं। इस प्राविधान का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हैं। किसी भी बच्चें को किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रभार या व्यय देने की आवश्यकता नही होगी, जो उसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे पूरा करने में बाधा डालें, सिवाय उस
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| शिविर में छात्राओं को संबोधित करतीं अतिथि। |
बच्चें के जिसे उसके माता-पिता ने ऐसे स्कूल में दाखिला दिलाया हो जिसे सम्बन्धित सरकार वित्तपोषित नहीं करती हैं। यह अधिनियम विद्यालयों को किसी भी प्रकार का कंपटीशन शुल्क लेने या प्रवेश के लिए छात्रों की स्क्रीनिंग करने से रोकता हैं। सभी विद्यालयों के लिए एक समान पाठ्यक्रम निर्धारित करता हैं ताकि सभी बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत 06 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करने का दायित्व सक्षम सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर हैं।पराविधिक स्वयंसेवक सुमन शुक्ला ने बताया कि यदि किसी महिला अथवा बालिका के साथ कोई व्यभिचार, अश्लील ढंग से उनके कार्यस्थल अथवा घर पर किसी बाहरी अथवा घर के सदस्य द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है तो उसे तुरन्त संज्ञान में लेकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। महिला आयोग में ऐसी शिकायतें अत्याधिक मात्रा में होती है, इसलिए महिलाओं को चाहिए कि अपने साथ हो रहे व्यवहार के विषय में शिकायत दर्ज कर कार्यवाही करें जिससे भविष्य में किसी बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। बालिकाओं के साथ होने वाले दुव्यवहार, लैंगिक शोषण से बचाव के लिए वह कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र दे सकती हैं और जनपद न्यायालय में महिलाओं हेतु गठित समिति के समक्ष भी अपना प्रार्थना पत्र देकर शिकायत कर सकती हैं। शिविर दौरान कविता गुप्ता प्रभारी वार्डन, अध्यापिकाएं प्रज्ञा सिंह, रौशनी सिंह, सुमन निगम, प्रियंका पाण्डेय, राशिद अहमद डीईओ. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समेत छात्राएं उपस्थित रहीं।


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