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Wednesday, April 23, 2025

अपर जिला जज ने जिला कारागार का किया निरीक्षण

व्यवस्थाएं मिली दुरूस्त, बंदियों को अधिकारों की दी जानकारी

फतेहपुर, मो. शमशाद । जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यख के अनुपालन में जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों के अधिकारो एवं उनकी समस्या से संबंधित निपटान हेतु जिला कारागार का अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव अजय सिंह प्रथम ने जेल अधीक्षक प्रमोद कुमार त्रिपाठी, डिप्टी जेलर कृपाल सिंह, डिप्टी जेलर अभय कुमार गौतम, डिप्टी जेलर माया, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक अशोक कुमार, रोशनी उमराव, लिपिक घनश्याम सिंह, वर्षा गुप्ता व रमेश कुमार शुक्ला अर्दली आदि के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज ने कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया। यहां कार्यरत पीएलवी/अधिकार मित्र से बंदियों के प्रार्थना पत्रों से संबंधित रजिस्टर का अवलोकन किया गया। इसके साथ-साथ लीगल एड डिफेंस काउंसिल/न्याय रक्षकगणों द्वारा बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में चौपाल लागाकर प्रत्येक बन्दी से उनकी समस्या को सुनकर निस्तारण किया गया। सिद्धदोष बंदियों से मुलाकात कर उनकी अपील की स्थित के

जिला कारागार का निरीक्षण कर बाहर खड़े अपर जिला जज व अन्य।

बारे में जानकारी ली गयी और जिन बन्दियो की अपील उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निरस्त की जा चुकी है उनकी अपील उच्चतम न्यायालय में दाखिल कराये जाने हेतु वार्ता की गयी। तत्पश्चात पाकशाला का निरीक्षण किया। जिसमें सायं कालीन भोजन-आलू, बैगन की सब्जी रोटी व अरहर की दाल बनती मिली। जिसमें लगभग 35 बन्दी कार्य करते मिले। पाकशाला में सफाई व्यवस्था दुरुस्त मिली। भोजन गुणवत्तापूर्ण पाया गया। बंदियों को दिये जाने वाले भोजन में रोटियो की तौल करायी गयी जिसमें मात्रा सही मिली। इसके बाद महिला बैरक का निरीक्षण कर उनके विधिक अधिकारो के विषय पर जागरूक करते हुए बताया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त हैं। जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है। प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनों से बात करने का अधिकार, इलाज करायें जाने के अधिकारो से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गई।


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