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Saturday, December 6, 2025

योजनाओं के लाभ के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक करें आवेदन- आरके

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि  : सहायक श्रमायुक्त आरके गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजना का लाभ लेने के लिये श्रमिकों का निर्माण श्रमिकों के रूप में पंजीयन होना एवं पूर्व से पंजीकृत श्रमिकों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण एवं नवीनीकरण के श्रमिक किसी भी योजना का लाभ नहीं ले सकते। साथ ही बताया कि पोर्टल में पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिन्हें पुत्री के जन्म होने पर मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना का लाभ मिला है, वह सभी लाभार्थी श्रमिक पंजाब नेशनल बैंक कर्वी में अपना बचत खाता खुलवाकर श्रम कार्यालय को विवरण उपलब्ध कराएं ताकि उनकी पुत्रियों के लिए देय 25,000 रुपये की एफडी बनवायी जा सके। 


बताया कि श्रमिक जनसेवा केन्द्र के माध्यम से या स्वयं से बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण व नवीनीकरण करा सकते है। बताया कि बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के हितार्थ संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में भी संशोधन किया गया है। जिसके तहत अब पंजीकृत निर्माण श्रमिक को अपनी पुत्री के विवाह सम्पन्न होने के छः माह के अन्दर समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित बोर्ड की वेबसाईट में आवेदन करना होगा। जिसमें सभी सम्बन्धित अभिलेखों का संलग्न होना आवश्यक है। आवेदन के बाद श्रमिक के पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वंय के विवाह के लिए 65000 रु की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में तथा अन्तर्जातीय विवाह के लिए 75000 रु की धनराशि एवं सामूहिक विवाह की स्थिति में न्यूनतम 11 जोडों का विवाह एक साथ एक स्थल पर आयोजित होने की दशा में पुत्री विवाह के लिए 85000 रु की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप प्रदान किये जान का प्रावधान हैं। बताया कि जनपद में जनवरी, फरवरी में सामूहिक विवाह का आयोजन होना प्रस्तावित है। जिसके लिए पात्र निर्माण श्रमिक सामूहिक विवाह में शादी के लिए आवेदन कर सकते है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक का पंजीकरण कम से कम एक वर्ष पुराना होना चाहिए तथा आवेदन के समय उसका नवीनीकरण भी हुआ होना चाहिए। इसके अलावा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों अध्ययनरत बच्चों को संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन सहायता के अन्तर्गत आगामी 31 दिसम्बर तक आवेदन कराने पर पढ़ने की कक्षा के अनुसार एक निश्चित धनराशि (2,500 रुपये से लेकर आगे की कक्षाओं के अनुसार) दिये जाने का प्राविधान किया गया है। बताया कि आवेदक द्वारा तथ्यों को छिपाकर या कूटरमित दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने पर दी गयी धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूली प्रमाण पत्र जारी करके की जायेगी। उन्होंने सभी पात्र श्रमिकों से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराकर बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं लाभ लें।


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