बबेरू /बाँदा, के एस दुबे । बबेरू कोतवाली पुलिस के द्वारा मां बेटे की हत्या करने वाले बड़े बेटा न्यायालय में हाजिर न होने पर मुनादी करवाकर आवास पर नोटिस किया चस्पा, बबेरू कस्बे के तिंदवारी रोड निवासी राजकिशोर पुत्र जगदीश मिश्रा ने संपत्ति बंटवारे के मामले को लेकर पिछले 10 मई 2026 क़ो अपनी मां शांति देवी व छोटे भाई देवीदीन की गोली मारकर हत्या कर दिया था। तभी से हत्या आरोपी फरार चल रहा है जिसमें अभियुक्त राजकिशोर मिश्रा क़ो पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहा है, माननीय न्यायालय के द्वारा 18 मई 2026 को गैर
जमानती वारंट जारी किया गया था, तमिल करने का निरंतर प्रयास के उपरांत भी अभियुक्त राज किशोर मिश्रा पुत्र जगदीश मिश्रा के दस्तावेज न होने पर माननीय न्यायालय से अपनी उपस्थिति छुपाने के कारण माननीय न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा 30 मई 2026 क़ो अभियुक्त राजकिशोर मिश्रा के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस उद्घोषणा जारी की गई है। जिसको लेकर आज गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे बबेरू कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेन्द्र सिंह राजावत की मौजूदगी पर अभियुक्त के आवास के पास पहुंचकर मुनादी करवाई गई तथा नोटिस चिपकाई गई है। और कहां गया है कि जल्द ही अगर न्यायालय में अभियुक्त हाजिर नहीं होता है तो आगे की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाएगी। जिसकी जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी।


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