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Saturday, June 6, 2026

गैंगस्टर निरंजन की 24 लाख की संपत्ति कुर्क

बांदा, के एस दुबे । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बांदा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में 5 जून की देर शाम पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी निरंजन सिंह की अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 24 लाख रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है। मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के ग्राम जौरही का है। यहाँ के निवासी अभियुक्त निरंजन पुत्र स्वयंबर ने गिरोह बनाकर, समाज विरोधी क्रियाकलापों  के जरिए अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। समाज में भय व्याप्त करने वाले इस अपराधी के खिलाफ थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0


216/25 के तहत उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस मामले की विवेचना प्रभारी निरीक्षक मटौंध, दीपेन्द्र सिंह द्वारा की जा रही थी। विवेचक ने अभियुक्त की अवैध संपत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय को रिपोर्ट भेजीन थी।आदेश की  22 मई 2026 को जिला मजिस्ट्रेट बांदा ने कुर्की के आदेश जारी किए थे। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत 5 जून की देर शाम पुलिस ने 24 लाख की अनुमानित कीमत वाले हार्वेस्टर को जब्त कर लिया।

हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त निरंजन सिंह का आपराधिक इतिहास बेहद लंबा है। उस पर लूट, जबरन वसूली, जानलेवा हमला (307), आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस (मादक पदार्थ तस्करी) और गुंडा एक्ट सहित कुल 20 संगीन मामले दर्ज हैं।वर्ष 1992 में पहला मुकदमा लूट और चोरी का दर्ज हुआ।वर्ष 1996 में जानलेवा हमला (307), आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई।वर्ष 1995, 1997, 1999 और 2015 में कई बार यूपी गुंडा एक्ट के तहत केस दर्ज किए गए। हाल ही में वर्ष 2024 और 2025 में नए कानून बीएनएस की धारा 309(6) के तहत भी मुकदमे दर्ज हुए थे।पुलिस का कहना है कि समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।


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