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Wednesday, October 28, 2026

ब्याज माफी योजना से व्यापारियों को मिलेगी राहत

15 जनवरी तक उठा सकेंगे लाभ

फतेहपुर, मो शमशाद । उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश एवं राज्यकर विभाग उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक बुधवार को हरिहरगंज स्थित राज्यकर विभाग कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों को ब्याज माफी योजना की जानकारी देते हुए बकाया कर का भुगतान कर योजना का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। योजना की अवधि 16 अक्टूबर से 15 जनवरी 2027 तक निर्धारित है। इसके तहत उत्तर प्रदेश बिक्रीकर अधिनियम, 1948 और केंद्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 सहित संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत पात्र बकायेदार व्यापारी 100 प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ प्राप्त कर

उद्योग व्यापार मंडल व राज्यकर विभाग की बैठक में भाग लेते व्यापारी व अधिकारी।

सकते हैं। उन्होंने व्यापारियों से योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया कर का निस्तारण करने की अपील की। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष किशन मेहरोत्रा ने कहा कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी बकाया टैक्स बिना ब्याज जमा कर अपने पुराने कर संबंधी मामलों का समाधान करा सकें। उन्होंने व्यापारियों से निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ लेने की अपील की। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हेल्प डेस्क नंबर 05180-298528 एवं मोबाइल नंबर 7355442022 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक में एडीशनल कमिश्नर एके शर्मा, अखिलेश गुप्ता, मूलचंद्र गुप्ता, एके सिंह, वरुण पांडेय व विनय गुप्ता सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।


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