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Wednesday, April 24, 2024

चार दुर्दांत अपराधियो को हुआ कठोर कारावास और अर्थदंड

अपर सत्र न्यायाधीश ने खुले न्यायालय में किया सजा का एलान

बाँदा, के एस दुबे - उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवम समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 (गैंगस्टर एक्ट )के  4 आरोपियों को 05 - 05 वर्ष  के कठोर कारावास एवं सभी आरोपियों को ₹7000 - 7000 / हजार रुपए जुर्माने की सजा से न्यायालय  द्वारा दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर दो - दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी चारों दोषियों को सजायवी वारंट बनाकर कारागार भेज दिया गया हैं। 


बांदा। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना  बबेरू के प्रभारी निरीक्षक चौधरी रमेश कुमार ने 01 जनवरी 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि चुन्नू सिंह , मुन्ना सिंह, कुन्नू सिंह पुत्रगण यदुनाथ सिंह व होरीलाल पुत्र करन सिंह निवासीगण ग्राम जलालपुर थाना बबेरू जनपद बांदा का एक संगठित गिरोह हैं जिनके विरुद्ध थाना बबेरू में मु0अ0सं0 001/2013 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट ने आरोपियों को खुले न्यायालय में 05 - 05 वर्ष  के कठोर कारावास एवं सभी को 7000 - 7000/रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। गैंगस्टर की विवेचना निरीक्षक के.एन. मिश्रा द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी पैरोकार बबेरू चक्रधारी कोर्ट मोहर्रिर शांति व विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपियों को सजा दिलायी गईं । इनका एक संगठित गिरोह हैं जिसका गैंग लीडर चुन्नू सिंह हैं तथा मुन्ना सिंह, कुन्नु सिंह व होरीलाल सक्रिय सदस्य हैं यह सभी बहुत  ही दुर्दांत और बहुत ही शातिर किस्म के  अपराधी हैं जिनके द्वारा एक जुट होकर हत्या करना ,घर में घुस कर जान से मारने की धमकी देना, एससी एसटी जैसे हर प्रवत्ति के जघन्य अपराध शामिल हैं। इन सभी के गैंगचार्ट में 3 मुक़दमे हैं इस गैंग का गैंग लीडर चुन्नू सिंह के ऊपर हत्या के 2 मुक़दमे चल रहें हैं। हत्या के मुक़दमे मे पूर्व मे ही सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। इनमें से 3 अभियुक्त एक ही परिवार के हैं। ये तीनों अभियुक्त सगे भाई है। विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने यह भी बताया की दिनांक 04 जुलाई 2012 को इन सभी अभियुक्तों ने मिलकर अपने गांव जलालपुर के ही दरबारी उर्फ ज्ञानेंद्र सिंह पुत्र केतकली के ऊपर अवैध असलहो और रायफल से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या और अन्य अपराधो पर  अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर की कार्यवाही की गई। यह सभी अपराधी बहुत ही दबंग किस्म के हैं ये इतने दबंग अपराधी हैं की इन्होने और भी हत्याएं की हैं यह सभी गैंग बनाकर अपराध करते हैं जिससे यह आर्थिक भौतिक लाभ प्राप्त कर धन अर्जित कर गैंग लीडर  और सभी अपराधी भाoदoसo के अध्याय 16,17 व 22 में अपराध करने में अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके आतंक से आसपास के क्षेत्र में दहशत फैली हुई हैं। जिसके फलस्वरूप इस गैंग के खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज कराने और  गवाही देने का साहस नहीं कर पाता हैं।इन सभी अभियुक्तों का गैंग चार्ट बनाकर जिलाधिकारी बांदा से अनुमोदित करा कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान 24/08/2015 को आरोप बनाया गया था। मुक़दमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 4 गवाह पेश किए गए पत्रावली में उपलब्ध साक्षयो के अवलोकन के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट  गुणेंद् प्रकाश ने अपने 26 पेज के आदेश में सभी चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध करते हुए सजा का एलान किया है।।।
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