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Sunday, November 24, 2024

विधिक शिविर में दी गई यौन शोषण सुरक्षा की जानकारी

कृषि विवि के उद्यान महाविद्यालय सभागार में आयोजित हुआ शिविर

बांदा, के एस दुबे । कृषि  विश्वविद्यालय के उद्यान महाविद्यालय सभागार में शनिवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें आरोग्य भारती का भी सहयोग रहा। शिविर में यौन शोशण से बच्चों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह ने की। अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट डॉ. विकास श्रीवास्तव ने यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पॉक्सो एक्ट-2012 के सम्बंध में कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्कार होने पर आपराधिक कानून (पॉक्सो एक्ट-2012) के अन्तर्गत 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा और मृत्युदण्ड तक का प्राविधान है। इस अधिनियम के

विधिक जागरूकता शिविर में मंचसीन अतिथि

तहत कुछ नये प्राविधान भी शामिल किये गये हैं, जैसे बलपूर्वक किसी महिला के कपड़े उतरवाना, यौन संकेत देना, पीछा करना, अवांछनीय शारीरिक स्पर्श, शब्द या संकेत एवं यौन अनुग्रह आदि हैं। बलात्कार, यौन यातना व क्रूरता के साथ बनाया गया शारीरिक सम्बंध अथवा हत्या या चोट का भय दिखाकर दबाव में यौन सम्बंध के लिये किसी महिला की सहमति हासिल करना और 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन सम्बंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आने वाले गम्भीर अपराध है। अपर जिला जज श्रीपाल सिंह ने कहा कि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला की इच्छा या सहमति के विरुद्ध उसके कार्यस्थल पर बलात्कार, यौन यातना व क्रूरता के साथ बनाया गया शारीरिक सम्बंध अथवा हत्या या चोट का भय दिखाकर दबाव में यौन सम्बंध के लिये किसी महिला की सहमति हासिल करना, 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ उसकी सहमति
मौजूद महिलाएं व अन्य।

या बिना सहमति के यौन सम्बंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आने वाले गम्भीर अपराध है। इसके लिए आई०पी०सी० की धारा 376 के अन्तर्गत न्यूनतम् सात वर्ष व अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है तथा क्रूरता के साथ बलात्कार कर हत्या करने पर मृत्युदण्ड का भी प्राविधान है। चिकित्सक डॉ. राजेश राजपूत ने छात्र-छात्राओं को रोगो से बचाव के लिए आरतिदिक चिकित्सा का महत्व व दवाओं के सम्बंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। दंत चिकित्सक डॉ. एसपी सिंह और डॉ. रिषिका सिंह ने छात्र-छात्राओं को दंत संबंधी रोगों के बारे में जानकारी दी। पराविधिक स्वयंसवेक तरुण खरे ने अपने संबोधन में छात्र-छात्राओं को योग से निरोग बनने के उपायों पर प्रकाश डालते हुए जीवन में योग के महत्व को बताया। शिविर के अन्त में उद्यान महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. सत्यवृत द्विवेदी द्वारा उपस्थित आये हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। शिविर का संचालन डाॅ. रिषिका सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर प्रवक्तागण डाॅ. बालाजी विकम, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. श्वेता सोनी, डॉ. बृजेन्द्र सिंह, गीतान्जली गुप्ता, राशिद अहमद डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समेत छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।


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