डीएम ने पट्टाधारकों व ट्रांसपोर्टरों को दी चेतावनी, ओवरलोडिंग न करें
बांदा, के एस दुबे । खनिज कार्यों में लगे पटटाधारक एनजीटी नियमों का पूरी तरह से पालन करें और ओवरलोडिंग कतई न की जाए। इसके अलावा खनन कार्य में लगे सभी वाहनों पर टेंपर्ड नंबर प्लेट लगा पाया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी जे0रीभा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में खनिज पट्टाधारकों एवं ट्रांसपोर्टरों को यह कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पट्टाधारक इस बात पर ध्यान दें कि एनजीटी नियमों का उल्लंघन न होने पाए। ओवरलोडिंग न हो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पट्टाधारक अपनी निर्धारित परिधि में ही खनन का कार्य करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाएगी। कहा कि यदि खनन कार्य में लगा वाहन ओवरलोड पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने पट्टाधारकों व ट्रांसपोर्टरोें की समस्याओं को भी सुना और उसके निस्तारण के लिए खनिज एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि खनन वाहन के
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| बैठक में खनिज पट्टाधारकों को निर्देश देती डीएम। |
संचालन में चालक के पास आवश्यक प्रपत्र होना चाहिए। सभी गाड़ियों में नंबर प्लेट अवश्य लगी रहेँ कोई भी वाहन बिना नंबर प्लेट के संचालित न किया जाए। उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान वाहन चालक वाहन छोड़कर भागे नहीं बल्कि उसकी चेकिंग उचित स्थान पर वाहन खड़ा कराने के बाद की जाए। अंत में उन्होंने कहा कि खनन संबंधी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार ने ओवरलोडिंग पर रोक लगाए जाने के लिए आश्वस्त किया। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने कहा कि अपराधिक तत्वों को खनन कार्य में सम्मिलित न करें और बिना नंबर प्लेट के वाहन कतई संचालित न करें। बैठक में आरटीओ शंकर सिंह, खान अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक में


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