बचाव पक्ष के वकील ने रखी जोरदार तार्किक बहस
फतेहपुर, मो. शमशाद । सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली नाबालिक हिंदू लड़की को मोहल्ले के ही तासुब पुत्र इफ्तेखार अली निवासी कृष्ण बिहारी नगर थाना कोतवाली 13 जून को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था जिसे बजरंग दल कानपुर के कार्यकर्ताओं ने पकड़ कर थाना कर्नलगंज कानपुर नगर ले गए और अपहर्ता के पिता को सूचना दी। जिस पर अपहर्ता के पिता ने 13 जून को अंतर्गत धारा 137 (2) 87 बीएनएस थाना कोतवाली में तासुब उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। मुकदमे में पुलिस ने अभियुक्त तासुब को 14 जून को जेल भेज
![]() |
| बचाव पक्ष के अधिवक्ता जावेद खान व शोएब खान। |
दिया था। जिसकी ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अभियुक्त के वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान एडवोकेट व शोएब खान एडवोकेट ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को फर्जी होना बताया और अभियुक्त के बचाव में जोरदार तार्किक तथ्य प्रस्तुत किये। कहा कि वादी की प्रथम सूचना रिपोर्ट का पीड़िता/अपहर्ता के बयानों से समर्थन नहीं होता है। पीड़िता के पुलिस और न्यायालय में दिए गए बयानों के मध्य घोर विरोधाभास है। पीड़िता अपनी मर्जी से गई है और उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद न्यायालय एएसजे/एफटीसी प्रथम अशोक कुमार सिंह ने अभियुक्त तासुब की जमानत मंजूर कर दी।


No comments:
Post a Comment