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Saturday, November 15, 2025

8.35 करोड़ न भरने पर काशी कंस्ट्रक्शन पर गिरी गाज, कुर्की और ब्लैकलिस्ट की तैयारी

खनन पट्टा रद्द करने की तलवार लटकी 

काशी कंस्ट्रक्शन संकट में 

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । जिले में अवैध खनन, राजस्व वसूली और सरकारी देयकों को लेकर लंबे समय से जारी प्रशासनिक सख्ती ने शुक्रवार को बड़ा मोड़ ले लिया। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने 14 नवम्बर को खनिज विभाग की समीक्षा बैठक में वह जबरदस्त कार्रवाई निर्देशित कर दी, जिसने खनन क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। समीक्षा के दौरान यह गंभीर तथ्य सामने आया कि ग्राम बरुआ एहतमाली स्थित मोरम क्षेत्र, गाटा संख्या 392/1, रकबा 17.7100 हेक्टेयर के पट्टाधारक-काशी कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्रो अखिलेश कुमार, निवासी बड़ी हाट, महोबा)- ने अब तक लगभग 8.35 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि शासन को जमा नहीं की है। इतना बड़ा राजस्व बकाया पाते ही जिलाधिकारी ने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए साफ चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर पूरा

खनन साइट में मौजूद अधिकारीगण

धनराशि जमा नहीं की गई तो प्रशासन वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी कर देगा। इसके बाद कंपनी की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई तत्काल शुरू होगी। डीएम गर्ग ने यह भी स्पष्ट किया कि आरसी जारी होने के बाद सिर्फ कुर्की ही नहीं, बल्कि खनन पट्टे को पूर्णतः निरस्त किया जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी और इसके प्रोपराइटर अखिलेश कुमार को काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने की सख्त कार्यवाही भी प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में जिले ही नहीं, प्रदेश के किसी भी खनन कार्य में इनकी भागीदारी संभावित रूप से समाप्त हो सकती है। जिलाधिकारी के इस फैसले से पूरे खनन क्षेत्र में और खनन माफियाओं में खलबली मची हुई है।


58.29 लाख जमा, फिर भी खनन पर रोक जिलाधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक ने 15 नवंबर को जिले के ग्राम सरधुवा स्थित उपखनिज बालू/मोरम के प्रस्तावित खनन क्षेत्र (गाटा संख्या 2495, रकबा 8.030 एकड़) का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खान अधिकारी ने बताया कि आवेदित क्षेत्र के लिए पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा रॉयल्टी, डीएमएफ, टीसीएस और स्टाम्प मद में कुल 58.29 रुपए लाख जमा कराए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद आवेदक के प्रतिनिधि को स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमित अनुमति प्राप्त होने के बाद ही किसी भी प्रकार का खनन या परिवहन कार्य किया जाए, अन्यथा कार्रवाई होगी।


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