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Tuesday, May 5, 2026

दो हत्याभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा

विद्वान न्यायाधीश ने एक-एक लाख रूपए का लगाया अर्थदण्ड

फतेहपुर, मो शमशाद । एएसजे/एफटीसी कोर्ट नंबर दो ने अदालत में विचाराधीन हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक-एक लाख रुपए के अर्थदंड का फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणधीर सिंह ने बताया कि सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के निहालपुर मजरे इब्राहिमपुर निवासी वादी जितेन्द्र की तहरीर पर वर्ष 2024 में बृजेश पटेल व सुमेर पटेल निवासी ग्राम बहियापुर मजरे सिमौर के खिलाफ उसके भाई नरेन्द्र की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या करने का अभियोग थाना स्थानीय में पंजीकृत किया गया था,

सजा मिलने के बाद पुलिस हिरासत में हत्याभियुक्त।

जिसकी सुनवाई न्यायालय एएसजे/एफटीसी कोर्ट नंबर दो पर चल रही थी। उन्होंने बताया कि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के वाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। मुकदमा की आज अंतिम सुनवाई करते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ ही एक-एक लाख रुपए का अर्थ दण्ड वसूल करने का फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है।


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