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Monday, May 1, 2023

निकाय चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न करें प्रत्याशी

डीएम ने निकाय चुनाव व्यय से संबंधित बैठक में दिए निर्देश 

बांदा, के एस दुबे । जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद की दो नगर पालिकाओं और आधा दर्जन नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं सदस्य पद के प्रत्याशियों का प्रशिक्षण एवं व्यय लेखा संबंधी प्रावधानों आदि के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही यह अपील की गई कि वह चुनाव में निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय न करें। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष व सभासद प्रत्याशियों की बैठक में निर्देश दिए गए कि नगर पालिका अध्यक्ष पद पर 9 लाख व सदस्य पद के लिए दो लाख, इसी प्रकार से नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए ढाई लाख व सदस्य पद के लिए 50 हजार की व्यय सीमा निर्धारित की गई हैं। इससे अधिक व्यय करने पर उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। बैठक के दौरान सभी प्रत्याशियों को चुनाव व्यय के संबंध में एक रजिस्टर प्रदान किया गया। जिसमें नामांकन दाखिल किए जाने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित किए जाने तक का विभिन्न

बैठक को संबोधित करतीं जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल

मदों में किए गए चुनावी खर्च का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के लिए निर्देशित किया गया। सभी प्रत्याशियों से यह भी कहा गया कि यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय समिति आयोग को प्रेषित करेंगी। उन्हें यह भी निर्देश दिए गए कि निर्वाचन व्यय सीमा संबंधी शिकायतों के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया हैं। निर्वाचन व्यय संबंधी जो भी शिकायतें प्राप्त होगी उस पर जिला स्तरीय समिति शीघ्र कार्रवाई करेंगी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर त्रिपाठी ने आदर्श आचार संहिता के बारे में सभी को जानकारी दी और उसका अनुपालन करने के लिए निर्देश दिए। बैठक में सभी निकायों के अध्यक्ष, सदस्य आदि मौजूद रहे। 


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