पुलिस पर मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने का मढ़ा आरोप
फतेहपुर, मो. शमशाद । महिला के माथे पर कुल्हाड़ी से हमला करने वालों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत न किए जाने के साथ ही गिरफ्तारी न किए जाने से आहत घायल महिला के पति ने जिलाधिकारी की चैखट पर पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए पुलिस पर आरोप मढ़े। चोटों के अनुसार मुकदमे की धाराओं को बढ़ाकर अभियुक्तों को जेल भेजे जाने की गुहार लगाई है। खखरेरू थाना क्षेत्र के ग्राम गुरसंडी गांव निवासी जगलाल पुत्र स्व. गंगादीन ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि 16 सितंबर को उसकी पत्नी राधा देवी घर के दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी पड़ोसी बुड्डा पुत्र स्व. सहदेव पासवान पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगा। मना
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| घायल महिला। |
करने पर अपनी पत्नी नितिया के साथ मिलकर उसकी पत्नी राधा देवी पर कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर दिया। जिससे माथे में कुल्हाड़ी लग लगई। बीच-बचाव करने भतीजा आया तो उसके भी कंधे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो दरोगा ने तहरीर बदलवाकर मनमानी लिखवा लिया। उसी के आधार पर धारा 324, 323 व 504 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। डाक्टरी मुआयने में मुंह व नाक से खून आने की बात लिखी हुई है। उसके अनुसार पुलिस को धारा 307 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी लेकिन थानाध्यक्ष ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। जिससे मुल्जिमान खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। मांग किया कि चोटों के अनुसार मुकदमें में धाराएं परिवर्तित कराते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाये।


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