चित्रकूट ब्यूरो, सुखेन्द्र अग्रहरि : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आगामी 14 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसे प्रभावी रूप से सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने सभी विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों के साथ चतुर्थ चरण की बैठक गुरुवार को की। बैठक में जनपद न्यायाधीश ने कहा कि आगामी 14 दिसम्बर को होने जा रही राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सभी विभाग ऐसे मामलों को चिन्ह्ति कर लें, जिनको लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराया जा सकता है। साथ ही सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस और सम्मन भेंजे जाएं और युद्ध स्तर पर इन्हें तामील कराया जाए। प्राधिकरण की सचिव अपर जिला जज नीलू मैनवाल ने
बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक वाद, धारा 138 एन.आई. एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा, श्रम, बैंक वसूली, विद्युत अधिनियम, जल वाद, सेवा मामले, पारिवारिक वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण, राजस्व चकबन्दी वाद, किराएदारी, सुखाधिकार वाद, स्थायी निषेधाज्ञा, सिविल वाद, मोटर वाहन ई-चालान, लघु आपराधिक वाद आदि का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम तथा आर्बिट्रेशन सम्बन्धित वादों का निस्तारण किया जाएगा। बैठक में लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज राममणि पाठक, बैठक में श्री राममणि पाठक अपर जिला जज नोडल अधिकारी लोक अदालत, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र कुमार, जिला सूचनाधिकारी सुरेन्द्र कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ भूपेश द्विवेदी, उपनिबन्धक राजेश सिंह, पूर्ति निरीक्षक अजय कुमार पटेल आदि मौजूद रहे।
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