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Wednesday, January 15, 2025

तहसीलदार ने बदले वसीयत के मायने, घोंटा न्याय का गला

फैसले को चुनौती, सीएम की चौखट पर पहुंचा मामला

फतेहपुर, मो. शमशाद । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां समय-समय पर अधीनस्थों को निर्देश देते आ रहे हैं उसके बावजूद भ्रष्टाचार के दलदल में गोते लगाने वाले अधिकारी न सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेश को धता बताते हुए इंसाफ का गला कुछ इस तरह धन की लालसा में घोंट देते हैं कि पीडित न्याय की आस में न्यायालय के चक्कर लगा लगाकर परेशान हो जाता है। जिसका उदाहरण सामने आया जब बिंदकी तहसील क्षेत्र के गांव आलमगंज निवासी उम्रदराज सईद खां पुत्र स्व0 नजीर खां जो आंखों से कमजोर और पैरों से डगमगाकर चलने की दशा में अपने घर की औरतों के साथ संग जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह की चौखट पर माथा टेककर न सिर्फ गुहार लगाई बल्कि एक ऐसे फैसले का भी उल्लेख किया जो एक बड़े भ्रष्टाचार का संकेत दे रहा है। शिकायती

परिवारीजनों संग खड़ा पीड़ित वृद्ध।

पत्र में दर्शाया है कि उनके पिता स्व0 नजीर खां ने अपनी दूसरी पत्नी इद्दा बीबी के हक़ में रजिस्टर्ड वसीयत नामा किया था। जिस पर उल्लेख किया था कि जीवित रहते इद्दा बीबी उक्त भूमि की तन्हा मालिक होंगी। बाद मृत्यु उनके दोनों पत्नियों के सभी छह पुत्र गाटा संख्या 320 रकबा 0.7814 का 1/2 भाग के मालिक होंगे। उन्होंने बताया कि मां की मृत्यु के बाद सौतेले भाई अब्दुल लतीफ व दूसरे भाई अब्दुल रशीद के वारिसों ने उक्त वसीयत का आधार लेते हुये धारा 35 का वाद अब्दुल लतीफ बनाम इद्दा बीबी योजित किया। जिसका वाद संख्या 02898/2019 था। उक्त वसीयत में प्रार्थी व तीन अन्य भाईयों के वारिसान भी उपरोक्त भूमि के हक़दार वसीयतन उन्होंने भी अपना नाम पक्ष रखते हुये न्यायालय तहसीलदार न्यायिक सर्वेश कुमार सिंह गौर के समक्ष रखा कि उक्त वसीयत के आधार पर उक्त भूमि पर सभी छह भाईयों का भी हिस्सा है। जिसके बावजूद तत्कालीन तहसीलदार श्री गौर ने न्याय की आवाज को दबाते हुये वसीयत में दर्ज छह की जगह मात्र 2 को उक्त भूमि पर नाम अंकित करने का आदेश पारित करते हुये न्याय की आवाज कुछ इस तरह दबा दी जो आज उप जिला मजिस्ट्रेट बिंदकी की अदालत में अपील कर अब न्याय की आस में चक्कर काट रहे हैं। पीड़ित सईद खां ने जिलाधिकारी सहित सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव राजस्व एवं मंडलायुक्त प्रयागराज को प्रार्थना पत्र भेजकर न सिर्फ भ्रष्टाचार की सीमा लांघने वाले सर्वेश कुमार सिंह गौर के द्वारा किये गये आदेश की उच्च स्तरीय जांच कराकर विभागीय कार्यवाही कराने के साथ वसीयत के आधार पर सभी को 1/6 का हिस्सेदार बनाया जाये। जिसको लेकर पीड़ितों ने न्याय की आस में आम जनमानस के दिलों में अपनी लोकप्रियता की छाप छोड़ने वाले जिलाधिकारी श्री सिंह से लेकर उक्त हुक्मरानों  से न्याय की गुहार लगाई है।


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