एमनेस्टी स्कीम पर चर्चा
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । डिप्टी कमिश्नर वस्तु एवं राज्य कर विक्रम अजीत ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ एमनेस्टी स्कीम के तहत ब्याज व अर्थ दंड माफी पर महत्वपूर्ण बैठक की। व्यापारियों को बताया गया कि सरकार ने एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 की अवधि को जीएसटी अधिनियम की धारा-73 के अंतर्गत अर्थ दंड व ब्याज की मांग को समाप्त करने का मौका दिया है। स्पष्ट किया कि इस स्कीम के तहत व्यापारी 31 मार्च 2025 तक
बैठक करते डिप्टी कमिश्नर वस्तु एवं राज्य कर विक्रम अजीत |
केवल मूल कर जमा करके ब्याज व अर्थ दंड की धनराशि से छूट प्राप्त कर सकते हैं। सभी व्यापारियों को योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया व कहा कि इसके लिएं जीएसटी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। बैठक में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, जिला महामंत्री गुलाब गुप्ता, प्रदेश मंत्री ओम केसरवानी, ऋषि आर्य, दिलीप केसरवानी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
No comments:
Post a Comment