बाँदा, के एस दुबे । बालू पट्टे धारक सभी तरीकें के नियमो को दरकिनार करते हुये आँख मूँदकर वैध अवैध नदी की जलधारा से खनन करने मे कोताही नही बरतते कार्यवाही का भय पूरी तरह से खनिज कारोबारियों मे नही रहता देखने से तो ऐसा प्रतीत होता है कि सारे प्रशासन को जेब मे डाले हुए है।अवैध खनन / परिवहन / ओवरलोडिंग की प्राप्त शिकायतों पर जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक , पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर, उपजिलाधिकारी बादा, उपजिलाधिकारी पैलानी, खान निरीक्षक , सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी बादा तथा सम्बन्धित थाने की फोर्स द्वारा जनपद बांदा की तहसील बबेरू स्थित ग्राम मर्काखादर के खण्ड संख्या-03 में बालू/मोरम के संचालित खनन पट्टे की सोर्स प्वाइंट में दिनाक 30/31मार्च की रात्रि 1:00 बजे उपखनिज बालू/मोरम लोड
वाहनों की औचक जांच/चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान कुल 23 वाहन ओवरलोड/बिना परिवहन प्रपत्र के पाये गये। उक्त वाहनों को अग्रिम आदेशों तक सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में दिया गया। ओवरलोड वाहनों के साथ-साथ सम्बन्धित पट्टाधारक के विरुद्ध उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-60 (6) के तहत कार्यवाही की जायेगी। उक्त पकड़े गये वाहनों से खनिज, परिवहन, वाणिज्य कर विभाग से कुल 44.00 लाख से 45.00 लाख राजस्व प्राप्त होने की सम्भावना है। जांच के दौरान कुछ वाहनों द्वारा रारते पर ही बालू/गोरग को खाली कर भाग गये। उक्त रास्ते पर गिराये गये बालू/मोरम, जिसकी मात्रा 135 घन मी० थी, को भी एकत्रित कराकर पुलिस की अभिरक्षा में दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा टास्क फोर्स के समस्त सदस्यो को जनपद में सचालित खनन पट्टो की चेकिग/जाच सोर्स प्वाईट मे रात्रि के समय करने के निर्देश दिये गये।


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