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Monday, March 30, 2026

मामा के हत्यारे भांजे को आजीवन कारावास की सजा

न्यायाधीश ने एक लाख रूपए का लगाया अर्थदण्ड

फतेहपुर, मो शमशाद  । एएसजे/एफटीसी (2) के विद्वान न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए मामा के हत्यारे भांजे को आजीवन कारावास की जहां सजा सुनाई वहीं न्यायाधीश ने एक लाख रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। बताते चलें कि पंद्रह दिसंबर 2018 को छोटे उर्फ मान सिंह पुत्र अभिलाष सिंह बारात में शामिल होने के लिए सठिगवा गेस्ट हाउस जाते समय अपने सगे मामा जयकरण सिंह पुत्र श्याम सिंह को अपने साथ ले गया। जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुनसान जगह देखकर जयकरन सिंह की गला रेतकर हत्या कर दी और परिवार में कहा कि दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। लेकिन जयकरन सिंह के भाई विजय नारायण सिंह ने जहानाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि मान सिंह जयकरन सिंह की कुछ जमीन

सै0 नाजिश रजा एडवोकेट।

जबरन कब्जाए हुए था और पूर्व में कई बार वाद-विवाद हुआ था लेकिन परिवार वालों ने समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया था। बहाने से गुलाकर जयकरन की हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जयकरन की मृत्यु गला काटकर कारित होना पाया गया। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे/एफटीसी (2) अजय सिंह प्रथम ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सिद्ध पाते हुए धारा 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपए से दंडित किया। दफा 3/4 आम्र्स एक्ट में तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया। वादी की ओर से सरकारी अधिवक्ता अजय कुमार सिंह व सै0 नाजिश रजा एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा। 

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