चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि : गांधी जयंती के अवसर पर पाक्सो एक्ट-2012 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए चल रहे अभियान के तहत मंगलवार को विभिन्न विद्यालयों में विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्रकूट इण्टर कॉलिज, राजकीय बालिका इण्टर कॉलिज, जेएम इण्टर कॉलिज, डा. बीआर अंबेडकर स्कूल, पुरुषोत्तम द्विवेदी इण्टर कॉलिज मऊ, बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कॉलिज और ज्ञानभारती इण्टर कॉलिज में विद्यार्थियों को कानून की जानकारी दी गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारती ने बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों को बताया कि पाक्सो कानून के मामलों में आरोपी पर अपने निर्दोष होने को साबित करने का
दायित्व होता है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि बच्चों के व्यवहार में अचानक होने वाले बदलाव पर सतर्कता जरूरी है। विद्यालयों में ऐसा सुरक्षित माहौल बनाया जाए, जहां बच्चे बिना भय अपनी समस्याएं साझा कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इला चौधरी ने ज्ञानभारती इण्टर कॉलिज में पाक्सो एक्ट के प्रावधान, बच्चों के अधिकार और कानूनी सहायता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देता है। कार्यक्रमों में लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ता, पैरालीगल वालंटियर और करीब 2160 छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।


No comments:
Post a Comment