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Thursday, October 1, 2026

विद्यार्थियों को दी गई पाक्सो एक्ट के तहत प्रावधानों की जानकारियां

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि : उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में पाक्सो एक्ट 2012 के प्रावधानों और उसके कानूनी परिणामों को लेकर जागरूकता अभियान के प्रथम चरण में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। अभियान के तहत शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर शैक्षिक संस्थानों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इला चौधरी ने बताया कि बीती 25 सितम्बर से शुरु हुए जागरूकता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज शेषमणि शुक्ला के मार्गदर्शन में अलग-अलग स्कूलों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा कानूनी जानकारियां दी जा रही है। उन्होंने बताया कि समाज में बच्चों के प्रति बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए पाक्सो


एक्ट के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत विद्यालयों में न्यायिक अधिकारियों द्वारा जानकारियां दी गई है। जहां न्यायिक अधिकारी उपलब्ध नहीं हो पाए, उन शैक्षिक संस्थानों में नोडल अधिकारियों को भेजा गया, जिन्होंने खासतौर से बच्चों के लैंगिक अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके तहत 18 वर्ष आयु से कम उम्र के पीड़ित बच्चों को पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्याय दिलाया जाता है। अभियान के तहत संत थॉमस हायर सेकेण्डरी स्कूल शिवरामपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम सृष्टि शुक्ला, अशोक पब्लिक स्कूल कालूपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय अभिनव कुमार दुबे व गंगा प्रसाद जनसेवा इण्टर कॉलिज कर्वी में सिविल जज विदिशाभूषण द्वारा बच्चों को जागरूक किया गया।


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