14 साल पहले घटना को दिया था अंजाम
फतेहपुर, मो. शमशाद । अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-प्रथम की अदालत ने 14 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने दो सगे भाइयों को घटना का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्तों पर 12-12 हज़ार का जुर्माना भी ठोंका है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में आरोपियों को एक साल की अतिरिक्त सजा भी भोगनी पड़ेगी। अभियोजन देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि जहानाबाद थाना क्षेत्र के कृपालपुर गांव के रहने वाले वादी मुकदमा ने 14 साल पहले पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया था कि गांव के ही दो सगे भाई राकेश निषाद और राजू निषाद ने उसके बेटे की हत्या कर दी थी। इसके बाद मौके से फरार हो गए थे। इस पर युवक ने स्थानीय थाने में पुलिस को हमलावरों के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। जिरह और बहस के दौरान
अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अदालत में अपने-अपने साक्ष्यों और गवाहों को पेश किये गए। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने घटना का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ दोनों भाइयों पर 12-12 हजार रुपए अर्थदंड देने का फैसला सुनाया है। उधर, अदालत के फैसले को सुनते ही कोर्ट में मौजूद पीड़ित परिवार के परिजनों ने खुशी का इजहार करते हुए मामले में पुलिस के प्रभावी पैरवी की सराहना की है।
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