पीटी जेड कैमरा मिला बंद, 1341 घन मीटर मिला अवैध खनन
बिना परिवहन प्रपत्र के मिले 16 ट्रकों को ललौली थानाध्यक्ष की अभिरक्षा में सौंपे
स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू मौरम का न करें अवैध खनन व परिवहन : डीएम
फतेहपुर, मो. शमशाद । जिले की मौरंग खदानों में अवैध खनन व परिवहन की मिल रहीं शिकायतों पर रविवार की रात्रि जिलाधिकारी सी. इन्दुमती ने अधीनस्थों संग ललौली थाना क्षेत्र के अढ़ावल कंपोजिट-1 खदान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तमाम खामियां मिली। खदान में लगा पीटी जेड कैमरा जहां बंद मिला वहीं स्वीकृत पट्टे के बाहर 1341 घन मीटर अवैध खनन पाया गया। साथ ही बिना परिवहन प्रपत्र के 16 ट्रक मौके पर मिले। जिन्हें ललौली थानाध्यक्ष की अभिरक्षा में सौंपा गया। डीएम ने खान अधिकारी को खदान संचालक को नियमानुसार नोटिस निर्गत करने के निर्देश दिए हैं।
अढ़ावल कंपोजिट-1 खदान का निरीक्षण करतीं डीएम सी. इन्दुमती। |
बताते चलें कि ग्राम अढावल स्थित बालू/मोरम खंड-संख्या अढावल कम्पोजिट-1 रकबा 30.00 हेक्टेयर का पांच वर्षीय खनन पट्टा आलोक मिश्रा पुत्र स्व. प्रकाश मिश्रा निवासी 17/78 ई-05 कृष्णा नगर कालोनी पहाडिया सारनाथ तहसील सदर वाराणसी के पक्ष में स्वीकृत/निष्पादित है। जिलाधिकारी की अगुवाई में बालू/मोरम खनन पट्टा क्षेत्र का औचक निरीक्षण मध्य रात्रि से सोमवार की सुबह तक निर्धारित खनन पट्टा कोर्डिनेट्स के तहत किया गया। निरीक्षण के समय उप जिलाधिकारी सदर राजस्व टीम के साथ एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी, जाफरगंज, खान अधिकारी, खान निरीक्षक, थानाध्यक्ष ललौली तथा परिवहन विभाग के पीटीओ उपस्थित रहे। औचक निरीक्षण में पट्टाधारक के स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बालू मौरंग कुल मात्रा 1341 घन मीटर का अवैध खनन कर परिवहन किया जाना पाया गया। निरीक्षण के दौरान सीमा स्तंभ अनुरक्षित नहीं पाये गए। पीटी जेड कैमरा संचालित नहीं पाया गया। खनन क्षेत्र के रास्ते में उपखनिज लदे वाहनों की जांच की गई। जिसमें कुल 18 वाहन बिना परिवहन प्रपत्र के परिवहन करते हुये पाये गये। मौके पर दो वाहन चालकों द्वारा बताया गया कि बालू मोरम की लोडिंग अड़ावल कम्पोजिट-1 से की गई है। शेष 14 वाहन के चालक वाहनों को छोड़कर फरार हो गए। 16 वाहनों को मौके पर उपस्थित थानाध्यक्ष ललौली की अभिरक्षा में दे दिया गया। वाहन चालकों द्वारा उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-72 का उल्लंघन किया गया। डीएम ने खनन पट्टाधारक के विरूद्ध उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली-2021 के नियम-3. 38 (1) (2), 58, 60 (6) व 72 एवं खान एवं खनिज (विकास एव विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा 21 (4) का उल्लंघन करने के कारण नियमानुसार नोटिस निर्गत कर खनन पट्टा निरस्तीकरण के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही एवं संबंधित वाहन स्वामियों का विवरण परिवहन विभाग से प्राप्त कर नियमानुसार नोटिस निर्गत करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। डीएम ने सभी खनन पट्टाधारकों को कड़ी चेतावनी के साथ सचेत किया जाता है कि किसी भी दशा में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर बालू मोरम का अवैध खनन/परिवहन नहीं करें। ट्रान्सपोर्ट यूनियन फतेहपुर के माध्यम से उपखनिजों का अवैध परिवहन करने वाले वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है कि किसी भी बालू/मोरम खंड से बिना परिवहन प्रपत्र उपखनिजों का परिवहन/ओवरलोडिंग नहीं करें, अन्यथा की स्थिति में खनिज नियमावली के सुसंगत नियमों के तहत कार्यवाही के साथ-साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जायेगी।
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