युवा अधिवक्ता क्रान्तिकिरण पाण्डेय ने पहली बहस में कराई जमानत
चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । जिले के बरगढ थाने के चर्चित दुष्कर्म व हत्या के मामले के आरोपी दिलीप को हाईकोर्ट इलाहाबाद के युवा अधिवक्ता क्रांतिकिरण पाण्डेय ने बुधवार को जमानत मंजूर करा दी है। बुधवार को हाईकोर्ट में दुष्कर्म-हत्या आरोपी दिलीप पाण्डेय की जमानत पर बहस हुई। उन पर आरोप थे कि छह जनवरी 2024 को मित्र प्रिंस तिवारी, राम अभिलाष उर्फ गुड्डू तिवारी को फोनकर लड़की की व्यवस्था करने व दारू पार्टी के नाम पर राम अभिलाष उर्फ गुड्डूू तिवारी ने बरगढ़ बुलाया था। कहा था कि व्यवस्था हो जाएगी। कर्वी से सोनेपुर के ड्राइवर विश्वकर्मा के साथ किराये की ढाई हजार रुपये में गाडी बुककर दिलीप पांडे, मित्र देवेंद्र सिंह उर्फ स्टे, चारू व पंकज यादव के साथ बरगढ़ गये थे। वहां एक महिला के साथ दारू पी। सभी ने एंजॉय किया। राम अभिलाष तिवारी उर्फ गुड्डू तिवारी की महिला से फोन को लेकर विवाद हुआ। फिर उस महिला की हत्या रात में कर दी गई। ये सभी लोग वहां से अपने-अपने घर चले आये।
युवा अधिवक्ता क्रान्तिकिरण पाण्डेय। |
इस मामले में दस जनवरी को खाली प्लॉट में सवेरे गांव के चैकीदार वीसी जोखई ने महिला का शव देखा। मामले की रिपोर्ट बरगढ़ थाने में लिखाई। पुलिस ने हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की। 3-4 दिनों बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। जांच दौरान 201, 34 आईपीसी व एससी-एसटी एक्ट लगाया। 14 जनवरी को सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी दिलीप पांडे ने अधिवक्ता क्रांतिकिरण पाण्डेय के माध्यम से एससी-एसटी एक्ट की अपील हाईकोर्ट में मई माह में करवाई। युवा अधिवक्ता की एक बहस में आज पांच जून को न्यायाधीश अजय भनोट की अदालत ने अपील मंजूर कर जमानत दे दी।
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