राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का हो निस्तारण : जिला जज - Amja Bharat

Amja Bharat

All Media and Journalist Association

Breaking

Tuesday, April 29, 2025

राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का हो निस्तारण : जिला जज

10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर आयोजित हुई वार्ता बैठक

बांदा, के एस दुबे । आगामी 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर मंगलवार को प्रारंभिक वार्ता बैठक का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने की। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के साथ ही अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण किये जाने पर चर्चा की गई। बैठक में राजस्व सम्बंधी मामलों, विद्युत अधिनियम के मामलों, मोटर वाहन एक्ट के मामलों, चेक बाउन्स, चकबन्दी, श्रम वाद व चालानी आदि के मामलों के अधिक से अधिक निस्तारण पर विचार किया गया। जिससे कि आम जनता अथवा वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का सम्पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकें। इस बैठक में जनपद न्यायाधीश महोदय के साथ चन्द्रपाल सिंह प्रथम अपर जिला जज, छोटेलाल यादव अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, लोक अदालत, डॉ. विकास श्रीवास्तव अपर जिला जज, श्रीपाल सिंह-अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सन्दीप केला सिटी मजिस्ट्रेट, शिवराज अपर पुलिस अधीक्षक, शंकरजी सिंह एआरटीओ,

बैठक में मौजूद जिला जज, न्यायाधीश व अन्य।

राजीव रंजन, उदय प्रताप सिंह अधिशाषी अभियन्ता विद्युत, दीपक सचान, रविशंकर व जिला अग्रणी प्रबन्धक विवेक कुमार एसबीआई, सचिन शुक्ला आर्यावर्त बैंक, इंद्रबली प्रभारी यातायात, रामजस सिंह नगर पालिका अन्य के साथ राशिद अहमद डीईओ उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में आरबीट्रेशन वाद, बैंक वसूली वाद, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन व केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, आयकर, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बंधित प्रकरण दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनउपयोगी सेवाओं तथा वाणिज्य कर से सम्बन्धित प्रकरण, राजस्व/चकबन्दी, श्रम वाद, चालानी वाद व शमनीय प्रकृति के लघु आपराधिक वाद आदि मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। साथ ही यातायात सम्बन्धी चालानों, ई चालान का निस्तारण लोक अदालत के जरिए होगा।


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages