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Saturday, January 4, 2025

जालसाजी के मामले में फाइनेंस कंपनी पर मुकदमें का आदेश

फतेहपुर, मो. शमशाद । जालसाजी के एक मामले में न्यायालय संख्या-2 के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. साजिद ने टाटा फाइनेंस कंपनी के मैनेजर समेत कर्मचारियों व ट्रक बिक्री करने वाले के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश ललौली थाना पुलिस को दिए हैं। पीड़ित श्रवण कुमार दीक्षित पुत्र जुगुल किशोर निवासी ग्राम सिधांव थाना ललौली के अधिवक्ता शास्वत गर्ग ने बताया कि पीड़ित ने एक ट्रक यूपी-71एटी/3182 को दयाराम पटेल से चौदह लाख रूपए नकद देकर खरीदा था। जिस पर एचडीएफसी बैंक शाखा से ऋण था। पीड़ित पुनः टाटा फाइनेंस कंपनी से वाहन पर बाइस लाख रूपए का लोन करवाया और ब्लैंक चार चेक हस्ताक्षर करके टाटा फाइनेंस के मैनेजर महेश्वर सिंह, कर्मचारी रावेन्द्र सिंह, अनुपम सिंह, संजय साहू को दे दिया। जिस पर पीड़ित से


कहा गया कि ऋण की राशि दयाराम के खाते से ट्रांसफर हो जाएगी और शेष धनराशि आपके खाते में आ जाएगी। पीड़ित ने कहा कि उसने चौदह लाख रूपए की अदायगी कर दी है और एनओसी भी मिल गई है। अब वह धनराशि क्यों देगा। इस पर उस पर अनावश्यक दबाव बनाया गया और दयाराम ने साजिश करके टाटा फाइनेंस के मैनेजर व कर्मचारियों से सांठगांठ करके ब्लैंक चेक ले ली और मनमाफिक रकम भरकर बैंक में लगा दिया। जिससे चेक बाउंस हो गई। पीड़ित ने कंपनी व दयाराम पर साजिश किए जाने का आरोप लगाया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मो. साजिद ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ललौली थानाध्यक्ष को आदेशित किया कि प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना की जाए। 


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