1068 दावे स्वीकृत करते हुए 964 परिवारों को शासन ने दी मदद
बांदा, के एस दुबे । जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 14 सितंबर 2019 से अब तक 1562 दावे किए गए। इसमें 1068 दावें स्वीकृत करते हुए 964 पीड़ित परिवारों को लगभग 45 करोड रुपए का भुगतान किया गया है। वहीं शेष लाभार्थियों को जल्द ही इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद देने का काम किया जाएगा। इस योजना में किसान की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर सरकार 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देती है। वही 25 से 50 प्रतिशत के बीच विकलांगता पर एक से दो लाख रुपये और 50 फीसदी से अधिक विकलांगता पर
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| डिप्टी कलेक्टर इरफान उल्लाह |
अनुपातिक सहायता दी जाती है। डिप्टी कलेक्टर इरफान उल्लाह खां ने बताया कि किसानों व उनके परिवार वालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की यह बहुत हितकारी योजना है। इन्होंने बताया कि किसान की दुर्घटना में मृत्यु होने पर या विकलांगता होने पर इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। इस योजना की जिलाधिकारी द्वारा गहन समीक्षा व त्वरित कार्रवाई करते हुए लाभार्थियों को लाभ दिलाने का काम किया जाता है।सदर तहसील क्षेत्र के दतरौली गांव निवासी सुनीता देवी के पति कमल सिंह की अप्रैल 2024 में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत इन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार से मिली थी। लाभार्थी ने बताया कि आर्थिक मदद से मिले पैसे से वह अपनी पुत्री की शादी करेंगी। इसी तरह सदर तहसील क्षेत्र के गोधनी गांव निवासी मालती के बेटे राहुल की मार्च 2023 में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इन्हें भी सरकार से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिली थी। उन्होंने बताया कि मदद से मिले रुपये से वह अपने किडनी बीमारी से पीड़ित पुत्र का उपचार करा रही हैं।


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