करोड़ों का जुर्माना लगाकर नोटिस की जारी
बांदा, के एस दुबे । जब भी जनपद की मीडिया केन से निकलने वाली रेत के अवैध खनन की खबरों को प्रमुखता देता है और विरोध दर्ज कराता है तभी खनिज प्रशासन के द्वारा कार्यवाही का चीर चलाकर चहेते खदान संचालकों को क्लीन चिट देकर बरी कर दिया है तो कुछेक बालू खदानों पर कार्यवाही का तीर चलाकर जिला प्रशासन के संजीदा होने की पुष्टि कर दी जाती है। गौरतलब हो कि जिलाधिकारी बाँदा द्वारा जनपद में बालू/मोरम के खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा-पत्र खनन क्षेत्रो की संयुक्त रूप से जांच हेतु निर्देश दिये गये थे जिसके अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा कई बालू खदानों के पट्टा क्षेत्र की जांच/माप की गयी। तहसील नरैनी स्थित ग्राम-कोलावलरायपुर के गाटा सं0-721, 722 व 723 कुल रकबा 49.42 एकड़ भू-क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र मे० ए०के० सिंह कांट्रेक्टर प्रो० अरूण कुमार सिंह पुत्र श्याम सिंह निवासी बबेरू रोड, मोहल्ला कालू कुआ, शहर व जिला बाँदा के पक्ष में
स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 08 अप्रैल को की गयी, जांच में अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर नदी की जलधारा से 3540 घन मी० बालू/मोरम का खनन/परिवहन किया जाना पाया गया है, अनुज्ञाधारक द्वारा किये गये उक्त कृत्य के सम्बन्ध में पैंतालिस पैंतिस हजार छह सौ रुपये का जुर्माना अधिरोपित किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की कार्यवाही की गयी है।
इसी तरह नरैनी के ग्राम जरर के गाटा सं0-851, 866, 867, 869, 872 व 876 कुल रकबा 19.76 एकड़ भू-क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र सुलभ सक्सेना पुत्र स्व०सूरज सहाय सक्सेना निवासी महोबा के पक्ष में स्वीकृत है, की संयुक्त जांच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा 05 अप्रैल को की गयी, 5907 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन/ परिवहन किया जाना पाया गया है। अनुज्ञाधारक सरसठ लाख तेतीस हजार नौ सौ अस्सी रूपये का जुर्माना अधिरोपित कर नोटिस जारी की है। नरैनी के ही ग्राम-बहादुरपुर स्योढ़ा के गाटा सं0-300 मि व 316 गि कुल रकबा 18.03 एकड भू-क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन अनुज्ञा-पत्र मे० लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता प्रो० उमेश गुप्ता पुत्र लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता निवासी कोतवाली के पीछे, मुचियाना, जनपद बाँदा के पक्ष में स्वीकृत है, की सयुक्त जाच राजस्व विभाग व खनिज विभाग की सयुक्त टीम द्वारा 05 अप्रैल को की गयी। जांच में 2250 घन मी० बालू/मोरम का अवैध खनन पाया गया है, पटटाधारक पर पच्चीस लाख पैंसठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया, इसके साथ ही नोटिस भी जारी की गयी।
नरैनी के खलारी के गाटा स० 585/1, 857, 859/1, 914, 954, 1248/2 कुल रकबा 6648 हे० भू क्षेत्र में बालू/मोरम का खनन पट्टा सुलभ सक्सेना पुत्र स्व० सूरज राहाय सक्सेना निवासी जनपद महोबा के पक्ष में स्वीकृत है, की बालू खदान में 3486 घन मी० बालू /मोरम का अवैध खनन पाया गया है। पट्टाधारक पर उन्तालिस लाख चौहत्तर हजार चालिस रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा जनपद बाँदा में बालू/मोरम के संचालित समस्त खनन पट्टा व खनन अनुज्ञा क्षेत्रो की जांच हेतु खान अधिकारी बाँदा व समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
मरौली खंड 4 को मिली क्लीन चिट
मरौली के बालू खण्डों से निकलने वाली बालू की दास्तां भी अजीबो गरीब कहानी बयां करती है, मरौली के बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन धड़ल्ले से किया जाता है, और खनिज प्रशासन उनको क्लीन चिट देकर मीडिया का मुंह बंद करने के लिये खबरों का खंडन कर देता है। मरौली खंड 4 के पटटाधारक अगस्तया एग्रो लि.निदेशक मल्लमपति मुरली के पक्ष में 5 वर्ष का पटटा आवंटित है। जिनको खनिज प्रशासन के द्वारा पटटाक्षेत्र की जांच करने के बाद क्लीन चिट दी है, यह भी कहा है कि इनके द्वारा नदी की जलधारा को रोककर बालू का खनन नहीं किया।


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