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Thursday, July 9, 2026

बालश्रम के विरूद्ध चला अभियान, चार बालश्रमिक कराए मुक्त

होटल, ढाबों, मोटर गैराज और दुकानों पर हुई कार्रवाई 

फतेहपुर, मो शमशाद । जिले में बालश्रम उन्मूलन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष अभियान चलाया। स्टेट एक्शन मंथ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के तहत जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स के निर्देश पर श्रम विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक छापेमारी और जनजागरूकता अभियान संचालित किया। अभियान के दौरान बालश्रम कराए जाने के मामलों में चार प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चार बाल एवं किशोर श्रमिकों को मौके से मुक्त कराया गया।

फोटो इन्टरनेट।

सहायक श्रमायुक्त लालाराम ने बताया कि अभियान के दौरान श्रम विभाग की टीम ने एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन के सहयोग से जिले के चिन्हित हॉटस्पॉट, मोटर गैराज, होटल, ढाबों, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। जांच के दौरान जिन प्रतिष्ठानों पर बालश्रम से संबंधित नियमों का उल्लंघन पाया गया, उनके विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। निरीक्षण के दौरान नियोक्ताओं और श्रमिकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986 (संशोधित-2016) के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी व्यवसाय या प्रतिष्ठान में काम कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि किशोर श्रमिकों के संबंध में भी कानून में निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। सहायक श्रमायुक्त लालाराम ने कहा कि बालश्रम एक गंभीर सामाजिक अपराध होने के साथ-साथ कानूनन दंडनीय भी है। यदि किसी भी प्रतिष्ठान में बाल श्रमिक कार्य करते पाए गए तो संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 


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