चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । डीएम शिवशरणप्पा जीएन ने बताया कि समाज कल्याण विभाग से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब पुत्रियों की शादी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर 29 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में लाभ ले सकते है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने को आवेदक को उप्र का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये, कन्या की आयु 18 वर्ष व वर की आयु
डीएम शिवशरणप्पा जीएन। |
21 वर्ष से कम न हो। आवेदन के समय पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, वर-वधू का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व कन्या का हस्ताक्षर अपलोड करें। योजना में प्रत्येक जोड़े पर 51 हजार रुपए की धनराशि व्यय होगी। कन्या के बैंक खाते में 35 हजार रुपए, दस हजार रुपए की विवाह संस्कार को गृह उपयोगी सामग्री दी जाएगी। छह हजार रुपए विवाह कार्यक्रम में व्यय होंगे। योजना में प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर लाभार्थियों का चयन होगा। उन्होंने लाभार्थियों से अपील किया कि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करयोजना का लाभ उठायें। अधिक जानकारी को जिला समाज कल्याण अधिकारी या संबंधित विकासखंड, नगर निकाय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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