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Thursday, May 22, 2025

दोस्त की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

सदान-बदान का पुरवा में सोते समय उतारा था मौत के घाट 

फतेहपुर, मो. शमशाद । दस साल पहले बिन्दकी सर्किल के सदान बदान का पुरवा में हुई हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट एक ने गुरुवार हत्यारे दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा के साथ चालीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही पीड़ित परिवार में न्याय की उम्मीद को लेकर बोझिल हुई आंखों में खुशी की थोड़ी ही सही झलक देखने को मिली। 

कोर्ट का फैसला आने के बाद अभियुक्त को लेकर जाती पुलिस।

बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के सदान बदान का पुरवा गांव में दो जून 2015 को राघवेंद्र सिंह की उस वक्त हत्या कर दी गई थी। जब वह दरवाजे के बाहर चारपाई डालकर सोए हुए थे। इस मामले में राघवेंद्र के पिता राजेंद्र सिंह ने पुलिस में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की विवेचना में गांव के सुधीर यादव का नाम सामने आया था। वादी अधिवक्ता सैयद नाजिश रजा व अपर शासकीय अधिवक्ता कल्पना पाण्डेय ने अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट एक के फैसले का इस्तकबाल करते हुए बताया कि घटना से पहले सुधीर ने राघवेंद्र से मारपीट की थी। तभी उसने ऐलान किया था कि आज से ठीक तीन महीने के अंदर वह उसे मौत के घाट उतार देगा। उधर, कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए राघवेंद्र ने कहा कि भले ही इंसाफ मिलने में 10 साल का वक्त लग गया, लेकिन उन्हें भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा। ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं।

पुलिस विभाग में हुआ था चयन 

फतेहपुर। जिस राघवेंद्र सिंह को सोते वक्त मौत के घाट उतार दिया गया। वह पुलिस की भर्ती में चयनित हो गए थे केवल जॉइनिंग लेना बाकी था। हत्यारे ने भी पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी लेकिन वह परीक्षा पास नहीं कर सका था। इसी खुन्नस में हत्यारे ने घटना को अंजाम दिया था। 


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