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Friday, July 18, 2025

भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 व 103(2) पर आधारित कार्यशाला आयोजित

संगठित अपराध व भीड़ हत्या मामलों पर विशेष निर्देश

चित्रकूट, सुखेन्द्र अग्रहरि । जिले में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में भारतीय न्याय संहिता (बीएन) की नई धाराओं के प्रभावी अनुपालन को एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में हुई, जिसमें प्रभारी संयुक्त निदेशक अभियोजन विनोद कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक सत्यपाल सिंह की विशिष्ट उपस्थिति रही। कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक व अभियोजन अधिकारी ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 व धारा 103(2) के महत्वपूर्ण प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या की गई। धारा 111 के अंतर्गत संगठित अपराधों से संबंधित विधिक व्यवस्थाओं और उनके विवेचना में अनुपालन के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। वहीं, धारा 103(2) के अंतर्गत भीड़ द्वारा हत्या (मॉब लिचिंग) जैसे संवेदनशील

कार्यशाला में मौजूद पुलिस अधिकारीगण 

मामलों में विवेचना के दौरान अत्यंत संयम बरतने व विधिक प्रक्रिया का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को आगाह किया कि नई संहिता में दर्ज गंभीर अपराधों की विवेचना में सतर्कता, संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्यवाही आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि विवेचक को प्रत्येक चरण में कानूनी प्रावधानों की सही समझ होनी चाहिए जिससे अभियोजन में मजबूती आए और दोषियों को सजा सुनिश्चित की जा सके। कार्यशाला में क्षेत्राधिकारी राजापुर जय करन सिंह, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/लाइन्स अरविन्द्र वर्मा, क्षेत्राधिकारी नगर राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ यामीन अहमद, क्षेत्राधिकारी यातायात फहद अली, वाचक पुलिस अधीक्षक निरीक्षक राजीव कुमार सिंह, प्रभारी मीडिया/साइबर सेल निरीक्षक निशिकांत राय, प्रभारी महिला सेल निरीक्षक जयप्रकाश उपाध्याय सहित सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों की सक्रिय सहभागिता रही।


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